संसदीय कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2023
अधिसूचना
क्रमांक/381/एफ 2(3)/48/सं.का./2023.⸺ छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो दिनांक 24 अप्रैल, 2023 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 3 में, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग सहित रूपये 8,00,000/- (आठ लाख)'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''रेल एवं वायुयान द्वारा यात्रा, बोर्डिंग सहित रूपये 10,00,000/- (दस लाख)'' प्रतिस्थापित किया जाये ।
2. नियम 3 के परन्तुुक में, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, बोर्डिंग सहित रूपये 8,00,000/- (आठ लाख) से अधिक नहीं होगा'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन रेल एवं वायुयान द्वारा की गई यात्राओं पर किया गया कुल व्यय, बोर्डिंग सहित, रूपये 10,00,000 (दस लाख) से अधिक नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये। अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2023 क्रमांक/381/एफ 2(3)/48/सं.का./2023.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा निः शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एफ. केरकेट्टा, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 12th July 2023
NOTIFICATION
No/381/F-2(3)/48/P.A./2023.⸺ In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Veten, Bhatta Tatha Pension Adhiniyam,1972 (No.7 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly members (Free Transit by Railway) Rules, 1978, with retrospective effect from 24th April, 2023, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
1. In rule 3, for the words, figure and symbol "by Rail and Air including boarding Value upto Rupees 8,00,000/- (Eight Lac)", the words, figure and symbol "by Rail and Air including boarding Value upto Rupees 10,00,000/- (Ten Lac)" shall be substituted.
2. In Proviso of rule 3, for the words, figure and symbol ''by rail or by air including boarding under Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 8,00,000/- (Eight Lac)", the words, figure and symbol "by rail or air including boarding under Section 5-A in the said Act shall not exceed the amount of Rupees 10,00,000/- (Ten Lac)" shall be substituted.