वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2023
अधिसूचना
क्र. 39/आर-14/वित्त/वि.आ.प्र/चार/2021.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243झ के खण्ड (1) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 एवं अधिसूचना क्र. 27/14/वित्त/विआप्र/चार/2021, दिनांक 23 मार्च, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, -
सरल क्रमांक 4 में, शब्द तथा अंक ''31 जुलाई, 2023'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''31 अक्टूबर, 2023'' प्रतिस्थापित किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पूजा शुक्ला, उप-सचिव.
AMENDMENTIn the said notification ,-
In serial number 4, for the word and figures " 31st July , 2023", the word and figures "31st October, 2023" shall be substituted.