0000000
छत्तीसगढशासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 388]
रायपुर, गुरूवार, दिनांक 10 अगस्त 2023- -श्रावण 19 , शक 1945
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-6 / 2013 /1-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ एन्टी करप्शन ब्यूरो , सेवा भर्ती नियम , 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में :-
1. नियम-8 के खण्ड ( एक) के उप- खण्ड (च ) का लोप किया जाये ।
2. नियम-13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
13. सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति को 03 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा । "
3. अनुसूची- एक एवं दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्: -
775 776
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2023
अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिये)
स.क्र . सेवा में सम्मिलित पदों का नाम
पदों की कुल संख्या (1)
(2 )
(3 )
01 01 पुलिस अधीक्षक
01 02 उप संचालक ( अभियोजन)
03
08 पुलिस उप - अधीक्षक
04
03 जिला लोक अभियोजन अधिकारी
01 05 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
06 निरीक्षक
18 वर्गीकरण
वेतन मेट्रिक्स लेवल
नियुक्ति प्राधिकारी
(4)
(5)
(6)
राज्य शासन प्रथम श्रेणी 15600-39100 ग्रेड -पे 7600
-तदैव-
15600-39100 ग्रेड -पे 6600 प्रथम श्रेणी
15600-39100 ग्रेड -पे 5400
-तदैव- द्वितीय श्रेणी
-तदैव- द्वितीय श्रेणी 9300-34800 ग्रेड - पे 4400
-तदैव- द्वितीय श्रेणी 9300-34800 ग्रेड -पे 4300
9300-34800 ग्रेड - पे 4300 तृतीय श्रेणी
पुलिस महानिदेशक
गृष्ठ(पुलिस) विभाग
08 07 उप-निरीक्षक
06 08 सहायक उप-निरीक्षक
09
08 प्रधान आरक्षक
10
01 प्रधान आरक्षक (एम.टी.ओ.)
20 11 आरक्षक
12
01 आरक्षक (चालक)
13
02 आरक्षक (कोर्ट मोहर्रिर)
14
01 अनुभाग अधिकारी
9300-34800 ग्रेड- पे 4200
-तदैव- तृतीय श्रेणी
-तदैव- -तदैव- 5200-20200 ग्रेड -पे 2400 -तदैव- 5200-20200 ग्रेड -पे 2200
-तदैव-
-तदैव- -तदैव- 5200-20200 ग्रेड -पे 2200
5200-20200 ग्रेड -पे 1900
-तदैव-
-तदैव-
5200-20200 ग्रेड-पे 1900
-तदैव- -तदैव-
5200-20200 ग्रेड -पे 1900
-तदैव-
-तदैव-
9300-34800 ग्रेड -पे 4400 द्वितीय श्रेणी
पुलिस महानिरीक्षक
एंटी करप्शन ब्यूरो
01 15 सहायक अधीक्षक
9300-34800 ग्रेड-पे 4200 तृतीय श्रेणी
पुलिस अधीक्षक
एंटी करप्शन
03 16 सहायक ग्रेड - एक
03 17 शीघ्रलेखक
03 18 स्टेनों टायपिस्ट
05 19 सहायक ग्रेड- दो
10 20 सहायक ग्रेड -तीन
05 21 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
22
01 कम्प्यूटर ऑपरेटर
03 23 वाहन चालक
07 24 भृत्य
02 25 फर्राश
ब्यूरो
9300-34800 ग्रेड - पे 4200
-तदैव- -तदैव-
5200-20200 ग्रेड - पे 2800 -तदैव-
-तदैव-
5200-20200 ग्रेड -पे 1900
-तदैव- -तदैव-
5200-20200 ग्रेड- पे 2400
-तदैव- -तदैव-
5200-20200 ग्रेड - पे 1900 -तदैव-
-तदैव-
5200-20200 ग्रेड -पे 2400
-तदैव- -तदैव-
-तदैव- 5200-20200 ग्रेड -पे 1900
-तदैव-
5200-20200 ग्रेड- पे 1900
-तदैव- -तदैव-
4750-7440 ग्रेड-पे 1300
-तदैव- चतुर्थ श्रेणी
4750-7440 ग्रेड -पे 1300 -तदैव-
-तदैव- 776(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2023
अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)
सेवा/पद का नाम
स. क.
कर्तव्य पदों की कुल संख्या
(3) (1) (2)
01 1. पुलिस अधीक्षक
2.
01 उप संचालक अभियोजन
08 3. पुलिस उप-अधीक्षक
4.
03 जिला लोक अभियोजन अधिकारी
01 5. सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
18 6. निरीक्षक
08 7. उप-निरीक्षक
06 8. सहायक उप- निरीक्षक
08 9. प्रधान आरक्षक
01 10. प्रधान आरक्षक(एम.टी.ओ)
20 11. आरक्षक
01 12. आरक्षक (चालक)
13.
02 आरक्षक (कोर्टमोहर्रिर)
01 14. अनुभाग अधिकारी
01 15. सहायक अधीक्षक
03 16. सहायक ग्रेड-एक
03 17. शीघ्रलेखक
03 18. स्टेनों टायपिस्ट
05 19. सहायक ग्रेड - दो
10 20. सहायक ग्रेड-तीन
05 21. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
01 कम्प्यूटर ऑपरेटर
22.
03 23. वाहन चालक
07 24 भृत्य
02 25. फर्राश
टिप्पणीयां भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत
स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिये)
द्वारा (नियम 6(1) (ख) देखिये) पदोन्नति
द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिये) सीधी भर्ती
(6)
(7) (4)
(5)
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह ( अभियोजन) विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह (अभियोजन) विभाग
100%गृह (अभियोजन) विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100%गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% गृह पुलिस विभाग
100% ए.सी.बी. में पदस्थ सहा. ग्रेड- एक अथवा सहायक अधीक्षक से पदोन्नति पर
100% ए.सी.बी. में पदस्थ सहा . ग्रेड- दो से पदोन्नति पर
100% ए.सी.बी. में पदस्थ सहा . ग्रेड-दो से पदोन्नति पर
50%
50%
ए.सी.बी. में पदस्थ स्टेनों टायपिस्ट से पदोन्नति पर
100 %
100% ए.सी.बी. में पदस्थ सहा. ग्रेड-तीन से पदोन्नति पर
75%
25% एसीबी. में पदस्थ भृत्य फर्राश से पदोन्नति पर
100%
100%
100%
100%
100% छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2023
776(2)
स्पष्टीकरणः- ए.सी.बी. विभाग द्वारा सहायक ग्रेड-3 /डाटा एन्ट्री ऑपरेटर /कम्प्यूटर ऑपरेटर / शीघ्रलेखक /स्टेनो टायपिस्ट/वाहन चालक /भृत्य फर्राश के पद में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी चयन नियमों /नीति के तहत सीधी भर्ती से किये जाते है तथा शेष पद यथा आरक्षक से पुलिस महानिदेशक तक के पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे , अतः वरिष्ठता/पदोन्नति/समयमान वेतनमान आदि का विनिश्चय उनके पैतृक विभाग अर्थात गृह ( पुलिस) विभाग द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे ।
4. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
"(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी) " 5. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी )" 6. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)" 7. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3 ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"(3) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key ) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)"
8. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 9 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.डी. सिंह, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 31 जुलाई 2023
क्रमांक एफ 5-6 / 2013 /1-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.
776 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2023
Atal Nagar , the 31st July 2023
NOTIFICATION
No. F 5-6/2013/ 1-7 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anti- Corruption Bureau Services Recruitment Rules , 2014 , namely : -
In the said rules , -
AMENDMENT
1. Sub- clause ( f) of clause ( I ) of rules 8 shall be omitted .
2. For rule 13 , the following rule shall be substituted, namely : -
" 13. Probation Every person recruited directly to the service shall be appointed for a period of 3 years. "
3. For Schedule - I and II , the following Schedule shall be substituted , namely : -
SCHEDULE - I
(SeeRule 5)
S.N Nameof thepost included in the service
Total number ofposts
2
3 1
01
01 Superintendent Of Police
01 02 Deputy Director (Prosecution )
03
08 Deputy Superintendent of Police
04
03 District Public Prosecution Officer
05
01 Assistant District Public Prosecution Officer
06
18 Inspector
Classification
PayMatrix Level Appointing Authority
6 4
5
Class- I 15600-39100 + GP 7600 State Governemnt
Class - I
-do--
15600-39100 + GP 6600
Class- II
-do--
15600-39100 + GP 5400
9300-34800 + GP 4400 -do--
Class - II
9300-34800 + GP 4300
Class- II
-do--
Class - III 9300-34800 +GP 4300 Director General of Police(Home) Department
08 07 Sub Inspector
06 08 Assistant Sub - Inspector
09
08 Head Constable
10
01 HeadConstable (M.T.O. )
Class - III 9300-34800 + GP 4200 -do-
--do--
5200-20200 + GP 2400 -do--
--do--
5200-20200 + GP 2200 -do-
5200-20200 + GP 2200
--do--
-do- 776(4)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2023
20 11 Constable
01 12 Constable(Driver)
02 13 Constable(Court Moharir)
01 Section Officer
14
01 15 Assistant Superintendent
03 Assistant Grade -I
16
03 17 Stenographer
03 18 StenoTypist
05 19 Assistant Grade- II
10 Assistant Grade- III
20
05 21 Data Entry Operator
01 22 Computer Operator
03 Driver
23
07 24 Peon
02 Farrash
25
--do--
5200-20200 + GP 1900 -do-
5200-20200 + GP 1900
--do--
-do-
5200-20200 +GP 1900
--do--
-do--
Class - II 9300-34800 + GP 4400
Inspector General of Police, Anti Corrpution Bureau
9300-34800 + GP 4200 Class - III
Superintendent Of Police AntiCorrpution Bureau
9300-20200 +GP 4200
--do--
-do--
--do--
5200-20200 + GP 2800 -do--
5200-20200 + GP 1900
--do--
-do-
5200-20200 + GP 2400
--do--
-do-
5200-20200 +GP 1900
--do--
-do-
5200-20200 + GP 2400
--do--
-do-
5200-20200 + GP 1900
-do--
-do-
--do--
5200-20200 + GP 1900 -do--
Class- IV 4750-7440 +GP 1300 -do--
--do--
4750-7440 +GP 1300 -do-
SCHEDULE- II
(SeeRule 6)
S.No.
Nameof Service/post
Total number ofduty posts
Remarks
Percentage of the number of duty posts to be filled in
By by transfer /deputation ofpersons from other services [Seerule 6(1 ) ( c ) ]
bydirect
recruitment
[Seerule
6(1) (a) ]
(4)
(3)
(1) (2)
01
01 Superintendent Of Police
01
02 DeputyDirector (Prosecution)
08
03 Deputy Superintendent of Police
03
04 District Public Prosecition Officer
01
05 Assistant District Public Prosecution Officer
promotion of members ofthe Services [Seerule 6( 1) (b) ]
(7)
(6)
(5)
100% Home( Police) Department
100% Home ( Prosecution) Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Prosecution) Department
100% Home ( Prosecution ) Department 776 ( 5)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2023
06
18
Inspector
08
07 Sub-Inspector
06
08 Assistant Sub-Inspector
08
09 Head Constable
10
01
Head Constable (Μ.Τ.Ο.)
11 Constable
20
01
12 Constable(Driver )
02
13 Constable (CourtMoharir)
14 Section Officer
01
15
01
Assistant Superintendent
16 Assistant Grade -I
03
03
50% 17 Stenographer
18
03
100% StenoTypist
19 Assistant Grade -II
05
20 Assistant Grade - III
10
75% 21
05
100% DataEntry Operator
01
100% 22 Computer Operator
23 Driver
03
100%
07
24 Peon
100% 25 Farrash
02
100% 100% Home( Police) Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Police)
Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Police) Department
100% Home( Police) Department
100%
OnPromotion from Assistant Grade- I or Assistant Superintendent posted in A.C.В. 100%
OnPromotion from Assistant Grade- II posted inA.C.В. 100%
OnPromotion from Assistant Grade- II posted inA.C.В. 50%
OnPromotion from Steno- Typist posted inA.C.В. 100%
OnPromotion from Assistant Grade- III posted inA.C.В. 25%
OnPromotion from Farrash/Peon posted in A.C.В.
776(6)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2023
Note :- The Post of Assistant Grade- III/Data Entry Operator/ Computer Operator /Steno Grapher / Steno- Typists / Drivers / Peon and Farrash are recruited directly by the Department of Anti Corruption Bureau under the Selection Rules /Policy of the General Administration Department of the Government and the rest of the posts of Police Department from Constable to Director General of Police shall be filled on Deputation basis , hence , the Seniority/ Promotion/ Time Scale etc. shall be decided by their parent Department i.e. Home (Police) Department .
4. For entry (2 ) of column (5 ) of serial number 2 of Schedule - III , the following entry shall be substituted , namely: -
" (2) One Year diploma/ certificate in data entry operator/ programming from any recognized Institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (Key) depression per hour speed (through computer and software ) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken . ) "
5. For entry (3 ) of column ( 5 ) of serial number 3 of Schedule - III , the following entry shall be substituted , namely: -
" (3 ) One Year diploma/ certificate in data entry operator/ programming from any recognized Institute and certificate of Hindi or English typing 5000 (Key ) depression per hour speed (through computer and software ) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken . ) "
6. For entry (2 ) of column (5 ) of serial number 4 of Schedule - III , the following entry shall be substituted , namely: -
" ( 2) One Year diploma/ certificate in data entry operator /programming from any recognized Institute and certificate of Hindi and English typing 8000 (Key) depression per hour speed (through computer and software ) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken ) . "
7. For entry (3 ) of column (5) of serial number 5 of Schedule - III , the following entry shall be substituted , namely: -
" ( 3 ) Certificate of Hindi or English typing 5000 ( Key ) depression per hour speed ( through computer and software ) from Recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council ( efficiency test for speed shall be taken . ) "
8. Serial number 9 and entries relating to of Schedule - III shall be omitted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , D.D. SINGH , Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023.