नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-208/2019/18. - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्र. 18 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम को छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. धु्रव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2023
क्रमांक एफ 1-208/2019/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-208/2019/18 दिनांक 07-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. धु्रव, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 7th August 2023
NOTIFICATION
No. F 1-208/2019/18. - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Act, 2019 (No. 18 of 2019), the State Government, hereby, notify that the said Act shall come into force with effect from the date of publication in the Chhattisgarh gazette.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.S. DHRUV, Joint Secretary.