विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023
क्र. 9978/डी. 79/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. - छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 11-08-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 16 सन् 2023)
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2023.
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन)
अधिनियम, 2023 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी के सरल क्रमांक 25 में, शब्द ''राज्य योजना मंडल'' के स्थान पर, शब्द ''राज्य योजना आयोग'' प्रतिस्थापित किया जाये ।
अटल नगर, दिनांक 16 अगस्त 2023
क्र. 9978/डी. 79/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 16-08-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2023)
THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRARHATA NIVARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023.
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967).
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India, as follows :-
1. (1)
Short title and
commencement.
This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.
(2) It shall be come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
Amendment of
Schedule.
2. In the Chhattisgarh Vidhan Mandal Sadasya Nirarhata Nivaran Adhiniyam, 1967 (No. 16 of 1967), in serial number 25 of the table of item 19 of the Schedule, for the words "State Planning Board", the words "State Planning Commission" shall be substituted.