महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 मई 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-5/2023/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात :-
सारणी
| क्र. | किशोर न्याय बोर्ड | क्षेत्र/राजस्व जिले | किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | कवर्धा | कवर्धा | श्री ओम प्रकाश साहू |
| 2 | मुंगेली | मुंगेली | श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल |
| 3 | कोण्डागांव | कोण्डागांव | श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी |
| 4 | नारायणपुर | नारायणपुर | |
| 5 | सुकमा | सुकमा | श्री अविनाश कुमार दुबे |
| 6 | दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | श्रीमती शांति प्रभु जैन |
| 7 | बीजापुर | बीजापुर | |
| 8 | गरियाबंद | गरियाबंद | श्री प्रशांत कुमार देवांगन |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण लाल चन्द्राकर, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 26th May 2023
NOTIFICATION
TABLE| S.No. | Name of the Juvenile Justice Board | Area/Revenue Dist. | Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kawardha | Kawardha | Shri Om Prakash Sahu |
| 2 | Mungeli | Mungeli | Smt. Reshma Bairagi Patel |
| 3 | Kondagaon | Kondagaon | Shri Shiv Prakash Tripathi |
| 4 | Narayanpur | Narayanpur | |
| 5 | Sukma | Sukma | Shri. Avinash Kumar Dubey |
| 6 | Dantewara | Dantewara | Smt. Shanti Prabhu Jain |
| 7 | Bijapur | Bijapur | |
| 8 | Gariyaband | Gariyaband | Shri Prasant Kumar Dewangan |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
POSHAN LAL CHANDRAKER, Special Secretary.
अटल नगर, दिनांक 16 जून 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-5/2023/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का स. 2) की धारा 4 की उप धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (04) में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (03) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करती है, अर्थात :-
सारणी
| क्र. | किशोर न्याय बोर्ड | क्षेत्र/राजस्व जिले | किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | जांजगीर | जांजगीर | कु0 सीमा कंवर |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 16th June 2023
NOTIFICATION
No. F 11-5/2023/WCD/50.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (C. 2 of 2016), the State Government hereby, as per the table given below: Notifying the Judicial Magistrate of the first class mentioned in column (04) as the Chairman of the Juvenile Justice Board, reconstitutes the Juvenile Justice Board by including as the Principal Magistrate for the area mentioned in column (03), namely: :-
TABLE
| S.No. | Name of the Juvenile Justice Board | Area/Revenue Dist. | Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Janjgir | Janjgir | Ku. Seema kanwar |