महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2023
अधिसूचना
राज्य वीरता पुरस्कार
क्रमांक एफ 10-3/2013/50.⸺
प्रस्तावना :-
राज्य शासन प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमत्ता के लिये पुरस्कृत करने हेतु ''राज्य वीरता पुरस्कार'' नियम बनाता है अर्थात्
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-
(i) ये नियम ''राज्य वीरता पुरस्कार नियम 2004, संशोधित 2023'' कहलायेंगे।
(ii) ये नियम दिनांक 01.04.2023 ये प्रभावशील होंगे।
2. परिभाषाएँ :-
इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) ''राज्य'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य
(ख) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन 4. योजना का क्रियान्वयन :- पुरस्कार शासन द्वारा गठित जूरी (निर्णायक मंडल) द्वारा चयनित बालक/बालिकाओं को छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
5. पात्रता :-
आवेदक की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
6. पुरस्कार :-
पुरस्कार अन्तर्गत प्रति बालक/बालिकाओं को विशेष साहसिक कार्य हेतु दिये जाने वाले पुरस्कार राशि 25,000/- रूपये एवं प्रशस्त्रि पत्र प्रदान किया जावेगा। प्रतिवर्ष अधिकतम 05 बालक/बालिकाओं को पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कृत बालक/बालिकाओं को ''राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक/बालिका छात्रवृत्ति नियम 2003 यथा संशोधित 2023'' के अनुरूप छात्रवृत्ति भी प्रदान की जायेगी। पूर्व वर्षो में राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार एवं राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके बालक/बालिका को भी छात्रवृत्ति देय होगी। 7. आवेदन प्रक्रिया :-
समाचार पत्राें/प्रचार माध्यमों/शासकीय विभागों आदि के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे। आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्धारित प्रपत्र मे समस्त विवरण एवं प्रमाणों के साथ आवेदन पत्र दो प्रतियों में सक्षम प्राधिकारी क्र. 1 एवं 2 (नीचे परिशाशित अनुसार) से सत्यापित कराकर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे जो अपनी अनुशंसा उपरांत संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को भेजेगे। अपूर्ण अथवा ऐसे आवेदन पत्र जो सक्षम प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित/सत्यापित न हो अथवा जिनके साथ आवश्यक सहायक अभिलेख न हो विचारणीय नहीं होंगे।
आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार होगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि वही होंगी, जो इस आशय के लिए विज्ञापन में प्रकाशित कराई जावेंगी। विचाराधीन वर्ष के लिए पुरस्कार हेतु पूर्व वर्ष की 1 जनवरी से आवेदन की तिथि के पूर्व तक घटित कार्य घटना विचारणीय होगी। वे आवेदन पत्र जो निर्धारित प्रारूप में अथवा निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करने पर पुनः विचारणीय नहीं हाेंगे। 8. सक्षम प्राधिकारी :-
अ. सक्षम प्राधिकारी क्रमांक 1 से आशय है :- शाला के प्रधानपाठक/प्राचार्य जिसमें आवेदक अध्ययनरत है अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अथवा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा तहसीलदार या थाना प्रभारी।
ब. सक्षम अधिकारी क्रमांक 2 से आशय है ः- जिला शिक्षा अधिकारी अथवा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/पुलिस अधीक्षक।