राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2023/7-1.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 71 सहपठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कृषि भूमियों का राजस्व परिमाप के संबंध में नियम, जो कि विभागीय अधिसूचना क्र.179-6477-सात-ना-(नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित है, को निरसित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 4th September 2023
NOTIFICATION
अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2023अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2023/7-1.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 77 सहपठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्धारण दरों के प्रस्ताव संबंधी नियम, जो कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक 180-6477-सात-ना-(नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित है, को निरसित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 4th September 2023
NOTIFICATION
No. F-11-3/2023/7-1.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 258 read with Section 77 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, repeals the Rules Regarding Proposals For Assessment Rates as published by Departmental Notification No. 180-6477-VII- N(Rules), dated 06 January, 1960.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.
अटल नगर, दिनांक 4 सितम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2023/7-1.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 98 सहपठित धारा 258 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरीय क्षेत्रों में भूमि के निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के संबंध में नियम, जो कि विभागीय अधिसूचना क्रमांक 181-6477-सात-ना (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित है, को निरसित करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.