गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-22/गृह -सी/2023.⸺ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 4 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ग्राम जैतपुर, तहसील-बिलाईगढ़, पटवारी हल्का नं. 32, खसरा नं. 428/7 क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर पर निर्मित आर.सी.पी. स्टेशन को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस आधार पर ''प्रतिषिद्ध स्थान'' घोषित करती है कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2023
क्रमांक एफ-4-22/गृह -सी/2023.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 22-8-2023 का हिन्दीं/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 22nd August 2023
NOTIFICATION
F. No. 4-22/Home-c/2023.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-clause (c) and (d) of clause (8) of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 1285, dated 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government, hereby, declares the area of Village Jaitpur, Tahsil Bilaigarh, Patwari Halta No. 32, Khasra No. 428/07 Area 1500 Square Meter in which RCP Station made by Indian Oil Corporation Limited to be a "PROHIBITED PLACE" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.