लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 25-22/2018/17-दो.— खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 68 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों के नाम के सामने दर्शित क्षेत्रों के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में , तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता हैः-
| क्रमांक | न्याय निर्णयन अधिकारियो के नाम | क्षेत्र/जिला |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही |
| 2. | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव अहिरे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 5 जुलाई 2023
क्रमांक एफ 25-22/2018/17-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-07-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 5th July 2023
NOTIFICATION
No. F 25-22/2018/17-2.— In exercise of the power, conferred by sub section (1) of Section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby appoints the following Additional District Magistrates as Adjudicating Officer for the area indicated against each with immediate effects:-
| No. | Name of the Adjudication Officer | Area/District |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Additional District Magistrate | Gaurela-Pendra-Marwahi |
| 2. | Additional District Magistrate | Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur |