Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री अरविन्द सिंह चंदेल को विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नियुक्ति संबंधी

Published 06 September 2023

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
452
Notification no.
क्र. 10189/2072/21-ब/छ.ग./2023
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-06.452
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 अगस्त 2023

आदेश

क्र. 10189/2072/21-ब/छ.ग./2023.⸺ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन्‌ 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) के लिये श्री अरविन्द सिंह चंदेल अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 06 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-06.452/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-06.452.