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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड नियम, 2023 संबंधी

Published 14 September 2023

Department
पशुधन विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
465
Notification no.
क्रमांक एफ 8-51/35/2023
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-14.465
Languages
English, Hindi

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 पशुधन विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-51/35/2023.- छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 305/एफ-8-146/35/2015 दिनांक 22/03/2016 की कंडिका 8.15 में निहित प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

नियम 2023

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

1.1 ये नियम ''छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड नियम, 2023'' कहलायेंगे । 1.2 ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 1.3 इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा ।

2. उद्देश्य :- बोर्ड का उद्देश्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का परिपालन करते हुये पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण प्रदान करना है ।

3. परिभाषाएं :- 3.1 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- 3.1.1 ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 325/एफ 8-146/35/2015 दिनांक 22/03/2016 के द्वारा गठित छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर,

3.1.2 ''भत्ते'' से अभिप्रेत है यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता, 3.1.3. ''फीस'' से अभिप्रेत है पशु कल्याण संस्थाओं/समितियों एवं पालतु पशु दुकान (Pet Shop)/श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र के पंजीयन से प्राप्त राशि,

3.1.4. ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन, 3.1.5 ''वित्त वर्ष'' से अभिप्रेत है प्रत्येक कलेंडर वर्ष के दिनांक 01 अप्रेल को प्रारंभ होकर आगामी कलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि। परंतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष को अन्यथा रूप में घोषित/अधिसूचित करें तो वित्त वर्ष तद्‌नुसार मान्य होगा,

3.1.6 ''कार्यकारिणी समिति'' से अभिप्रेत है अधिसूचना संशोधन एफ 8-146/35/2015/2023 दिनांक 17/04/2023 के कंडिका 10.1 (अ) में दर्शाये गये कार्यकारिणी समिति,

3.1.7 ''पशु कल्याण समिति'' से अभिप्रेत है पशुओं के कल्याण के लिए ऐसी स्वयंसेवी समिति, जो छ.ग. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजी—त है,

930 (1) 930 (2) 930 (3) 930 (4) 930 (5) 930 (6) 930 (7) 930 (8) 930 (9) 930 (10) 930 (11) 930 (12) 930 (13) 930 (14) 930 (15) 930 (16) 930 (17) 930 (18) 930 (19)
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-14.465/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-14.465.