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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में संशोधन संबंधी

Published 15 September 2023

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
470
Notification no.
क्रमांक एफ 10-33/2023/वा.क.(आब.)/पांच (36)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-15.470
Languages
English, Hindi

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ."

छत्तीसगढ शासन

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भाद्रपद 24 , शक 1945

क्रमांक 470]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023-

वाणिज्यिक कर (आबकारी ) विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर , दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् उपधारा (1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) , (ड. ) , (च) , क्रमांक एफ 10-33/ 2023 / वा. क. (आब.)/पांच (36) . 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित (छ. ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, " छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

1 / उक्त नियमों में-

(1) नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 2 के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः- "(क) "विनिर्माण भाण्डागार " (मेन्यूफेक्चरिंग वेयर हाउस) से अभिप्रेत है, आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष / देशी मदिरा भराई परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा भराई परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष, में पृथक हाल या अनेक हाल में अवस्थित बंधित ( बाण्डेड) मदिरा भाण्डागार , जिसमें देशी मदिरा के विनिर्माण हेतु परिशोधित स्पिरिट प्राप्त की जाए , भण्डारित की जाए , निर्गम शक्ति (इश्यू स्ट्रेंथ) पर सम्मिश्रित / शक्ति कम करके बोतलबन्द की जाए , सीलबन्द की जाये और फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय देने के लिए मास्टर कॉर्टन में पैक कर, भण्डारण-भाण्डागार (स्टोरेज वेयर हाउस) को निर्गमित की जाए; "

(2) नियम 2 के खण्ड ( च) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 2 के खण्ड (च) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः- "(च) "भाण्डागार अधिकारी " से अभिप्रेत है , ऐसा आबकारी अधिकारी जो भण्डारण- भाण्डागार के भारसाधक आबकारी उपनिरीक्षक की पदश्रेणी (रैंक) से निम्न पदश्रेणी का न हो; "

(3) नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 के उपनियम ( 3 ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः- " (3 ) यह अनुज्ञप्ति भण्डारण - भाण्डागारों के माध्यम से फुटकर अनुज्ञप्तिधारी / अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में उसका प्रदाय करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती है । "

939 940

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

(4) नियम 3 - ख के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 - ख प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः- "3 - ख देषी स्पिरिट का विनिर्माण तथा बॉटलिंगः- किसी आसवनी/ देशी मदिरा की बोतल भराई इकाई / विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई के अनुज्ञप्तिधारकों को राज्य शासन द्वारा समय - समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के भण्डारण - भाण्डागारों में आपूर्ति हेतु देशी मदिरा का विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा सी.एस.1 - ख में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी । "

(5) नियम 3 - ख के पश्चात् एवं नियम 3 - ग के पूर्व नवीन नियम 3 - खख अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" 3- खख ( देशी मदिरा के विनिर्माण एवं विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति) यह अनुज्ञप्ति प्रदेश के बाहर स्थापित / संचालित ऐसी आसवनियां जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों , इसी प्रकार प्रदेश में स्थापित किसी देशी मदिरा की बोतल भराई इकाई / विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई के परिसर में देशी मदिरा हेतु विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति प्रारूप सी.एस. 1 खख में प्राप्त कर , देशी मदिरा का विनिर्माण तथा बोतल भराई कर सकेगी , जिसे देशी मदिरा के ऐसे विनिर्दिष्ट नामपत्र / लेबल अथवा ब्राण्ड के स्वामी द्वारा उन नामपत्र / लेबल अथवा ब्राण्ड की देशी मदिरा की बोतल भराई के लिए विशेष अधिकार दिया गया है अथवा प्राधिकृत किया गया हो । (6) नियम 3 - ग के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 - ग प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः- " 3 - ग (देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति): - छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को उनके द्वारा संचालित भण्डारण -भाण्डागारों हेतु, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर नियत किये जाने वाली वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किये जाने पर राज्य के समस्त देशी भण्डारण - भाण्डागारों में देशी मदिरा के भण्डारण एवं वितरण के नियंत्रण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा प्रारूप सी. एस .1 - ग में अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी ।

प्रारूप सी.एस.1 - ग के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित समस्त भण्डारण- भाण्डागारों में प्रदाय हेतु अधिकृत प्रारूप सी.एस .1 के समस्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा का भण्डारण किया जावेगा । भण्डारित देशी मदिरा को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों के माध्यम से विक्रय किया जायेगा । "

(7) नियम 3 - ग के पश्चात् नवीन नियम 3 - घ अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्ः-

"3- घ देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की प्रक्रियाः-

(1 ) देशी मदिरा विनिर्माण तथा बोतल भराई इकाई (आसवनी तथा विदेशी मदिरा भराई अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) के निर्माण एवं चलाने का आशय रखने वाला व्यक्ति समस्त सुसंगत ब्यौरे देते हुए अपनी स्कीम को अधिसूचित करते हुए एक आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(1) (2) उपनियम (1 ) के अधीन किए गए आवेदन पत्र के साथ , कोषालय में जमा की गई विहित फीस के संदाय के प्रमाण स्वरूप एक चालान होगा ।

(3 ) जब आवेदक की प्रस्तावित स्कीम की वास्तविकता से राज्य सरकार का समाधान हो जाता है, तो वह मंजूरी प्रदान कर सकेगी और आवेदक को "आशयपत्र " जारी कर सकेगी जो कि संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि उसकी वैधता को एक वर्ष से परे बढ़ाया न गया हो ।

(4) उपनियम (3 ) के अधीन संसूचित किया गया "आशयपत्र" अनुज्ञति स्वीकृत किए जाने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता और किसी भी समय उसके धारक को ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताओ की सूचना देने के पश्चात , और यदि वह ऐसी आकांक्षा करता हो, तो उसकी सुनवाई के पश्चात् लोकहित में प्रतिसंहरण या प्रत्याहरण किए जाने योग्य होगा ।

(5) जब उपनियम (4) के अधीन "आशयपत्र " का प्रतिसंहरण या प्रत्याहरण कर लिया गया हो, तो उससे क्षति या हानि के लिए कोई भी प्रतिकर देय नहीं होगा ।

(6) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना "आशयपत्र " का धारक , "आशयपत्र " का विक्रय अंतरण या उपपट्टा नहीं करेगा, अथवा उक्त " आशयपत्र " के अनुसरण में विनिर्माण इकाई या बोतल भराई इकाई से संन्निर्मित करने या चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई ठहराव नहीं करेगा ।

(7) संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन के मानचित्र के अनुमोदन के लिए आबकारी आयुक्त को एक आवेदन पत्र विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे- (एक) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए " आशयपत्र " की प्रति ।

(दो) विनिर्माण भवन के मानचित्र, संयंत्र और मशीनरी के साथ प्रस्तावित विनिर्माण इकाई (मेन्यूफेक्चरी ) की परियोजना रिपोर्ट के ब्यौरे ।

(तीन ) केन्द्रीय सरकार, स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश विभाग , छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या नियमों के अधीन अपेक्षित अन्य कोई प्रमाण पत्र अथवा प्राधिकार पत्र या निर्बन्धन पत्र ।

(9) यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने उपनियम (8 ) की अपेक्षाओं का पालन कर दिया है तो वह विनिर्माण इकाई का संनिर्माण करने और चलाने के लिए परियोजना के मानचित्र , संयन्त्र और मशीनरी को अनुमोदित कर सकेगा । ( 10 ) आवेदक , आबकारी आयुक्त को भवन का निर्माण तथा संयंत्र और मशीनरी का परिनिर्माण पूर्ण हो जाने की तारीख की सूचना देगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(2)

( 11 ) यदि आवेदक उपनियम (9) के अधीन आबकारी आयुक्त की स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर उपनियम ( 10 ) में यथा परिकल्पित पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो स्वीकृत किया गया अनुमोदन किसी क्षति अथवा हानि की क्षतिपूर्ति के बिना प्रत्याहृत किए जाने योग्य होगा:

परन्तु यह कि जहाँ आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि एक वर्ष के भीतर अनुमोदित योजना के अनुसार कार्य का सन्निर्माण पूर्ण नहीं कर पाने के लिए पर्याप्त कारण है , तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी और कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे , समय को विस्तारित कर सकेगा ।

(12) जब आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि भवन का सन्निर्माण और मशीनरी का परिनिर्माण सभी दृष्टियों से पूर्ण हो गया है , तो वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए , राज्य सरकार द्वारा विहित की गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने पर एक वर्ष की कालावधि के लिए देशी मदिरा के विनिर्माण हेतु प्ररूप सी.एस.1 -ख या सी.एस.1 - खख में एक अनुज्ञप्ति स्वीकृत कर सकेगा । अनुज्ञप्ति, अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाए गए नियमों की अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक् अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, यथा पूर्वोक्त विहित फीस का संदाय करने पर प्रतिवर्ष नवीकृत की जा सकेगी ।

(13) आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना विनिर्माण इकाई के भवनों, संयन्त्रों और मशीनरी में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि लघु परिवर्धन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रज्ञापना देने के उपरांत किया जा सकेगा । (14) अनुज्ञप्तिधारी को, अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों के सम्यक् अनुपालन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किए अनुसार समय- समय पर अपेक्षित किए जाने पर प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी ।

(15) आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति बिना अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति का आडमान , विक्रय , बंधक, अंतरण या उपपट्टा नहीं करेगा अथवा किसी भागीदारी में सम्मिलित नहीं होगा, ऐसी अनुमति यदि स्वीकृत की जाती है तो उसे अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(8) नियम 4 के उपनियम (2 ) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (2 ) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः-

" (क) भाण्डागार भवन , जिसमें प्रत्येक भाण्डागार से संलग्न मदिरा के दुकानों की कम से कम एक मास की आवश्यकता की मदिरा रखने का स्थान होगा, की व्यवस्था आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अधीन सी.एस.1 - ग अनुज्ञप्तिधारी (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा की जावेगी । "

(9) नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (ख ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (2 ) के खण्ड (ख ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः -

" (ख ) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भाड़े की वसूली प्रदायकर्तो इकाईयों से निर्धारित दर पर की जाएगी । " छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940( 3) (10 ) नियम 4 के उपनियम (4 ) के खण्ड ( क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड ( क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः-

" (क) समस्त देशी मदिरा विनिर्माता इकाई द्वारा प्रत्येक विनिर्माण भाण्डागार में भरी हुई मदिरा की बोतलों तथा परिशोधित स्पिरिट का उतना न्यूनतम स्टॉक रखेगा जो पूर्ववर्ती मास की क्रमशः 5 तथा 7 दिनों की औसत खपत (निर्गम ) के समतुल्य हो । इसके अतिरिक्त , वह प्रत्येक " भाण्डारण - भाण्डागार " पर भरी हुई मदिरा की बोतलों का मांग अनुसार एवं मांग पश्चात् मदिरा का भण्डारण किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

परन्तु विशेष परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त , किसी " विनिर्माण भाण्डागार या " भण्डारण -भाण्डागार" के संबंध में परिशोधित स्पिरिट और / या सीलबंद बोतलों का न्यूनतम स्टॉक बनाये रखने के उपरोक्त अपेक्षा को कम / अधिक कर सकेगा । "

(11 ) नियम 4 के उपनियम (4 ) के खण्ड ( ख ) को विलोपित किया जावे ।

(12) नियम 4 के उपनियम (7 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (7) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः-

" (7) प्रदाय हेतु मदिरा को बोतलों में भरने से संबंधित संक्रियाएं बंधित पृथक कक्ष में , जिसे मदिरा के लिए बोतल भराई कक्ष कहा जाएगा, जो विनिर्माण भाण्डागार परिसर के भीतर इस प्रयोजन के लिए रखा जाएगा, विनिर्माण भाण्डागार अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित होगी । बोतलों में भरी स्पिरिट / मदिरा को पृथक कक्ष में भंडारित किया जाएगा, जिसे " मदिरा की भरी बोतलों का भण्डार " कहा जायेगा जो विनिर्माण भाण्डागार परिसर के भीतर बोतल भराई कक्ष के पास इस प्रयोजन के लिए पृथक से रखा जाएगा । बोतल भराई कक्ष तथा स्पिरिट / मदिरा की भरी बोतलों के भण्डार कक्ष ऐसी रीति में रखे जाएंगे जैसे कि आबकारी अधिकारी अनुमोदित करे । बोतल भराई कक्ष में , बोतल भराई कुण्ड परिनिर्मित की जाएगी तथा उनमें स्पिरिट / मदिरा भण्डारित की जाएगी । "

(13) नियम 4 के उपनियम (7) के पश्चात् नवीन उपनियम (7) खण्ड (क) अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (क) देशी मदिरा की भराई 750 मि.ली. (बोतल ); 375 मि.ली. (अद्धा) तथा 180 मि.ली. (पाव) मानक में की जावेगी तथा देशी मदिरा का प्रदाय BIS मानक के मास्टर कार्टन में की जावेगी । देशी मदिरा के एक कार्टन में 750 मि.ली. (बोतल ) की 12 नग; 375 मि.ली. (अद्धा) की 24 नग; 180 मि.ली. (पाव) की 48 नग , पैक की जावेगी । ( 14) नियम 4 के उपनियम (8 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम (8 ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः-

" (8 ) मदिरा की भराई ऐसी शक्ति की , की जावेगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए । बोतल की भराई विनिर्माण भाण्डागार के सामान्य कार्य समय के दौरान किया जाएगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने स्पिरिट की शक्ति को छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (4)

सममिश्रण करके या अन्यथा कम किया है तो वह स्पिरिट की भराई का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि संक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् 48 घंटे बीत न गए हों परन्तु आपात् स्थिति में विनिर्माण भाण्डागार अधिकारी उक्त नियम के शिथिलीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु किसी भी मामलें में 2 घंटे समाप्त होने के पश्चात तक नाप (गेज) और प्रूफ नहीं लिया जावेगा ।

परन्तु जहां आसवनी परिसर में स्थित बोतल भराई कक्ष को सामान्य कार्य समय से अन्यथा समय में चालू रखा जाना हो, तो वहां अनुज्ञप्तिधारी संबंधित आसवनी के प्रभारी आबकारी अधिकारी को इस निमित्त ऐसी सूचना देने पर ऐसा कर सकेगा । आसवनी परिसर से भिन्न परिसर में स्थित बोतल भराई कक्ष में सामान्य कार्य समय से अन्यथा समय में चालू रखा जाना हो, तो वहां अनुज्ञप्तिधारी भारसाधक अधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी को इस निमित्त ऐसी सूचना देने पर अनुमति उपरांत ऐसा कर सकेगा । यदि रात्रि में काम केवल कभी- कभी ही किया जाता है तो इस हेतु सक्षम प्राधिकारी को उस दिन के जिसके पश्चात् रात्रि को कार्य किया जाना है , काम बंद होने के सामान्य कार्य समय के पूर्व जो चार घंटे से कम का न हो , सूचना देने पर अनुमति उपरांत ही ऐसा कर सकेगा । "

(15) नियम 4 के उपनियम (12) के खण्ड (ख ) (6) के स्थान पर निम्नानुसार 4 के उपनियम (12 ) के खण्ड (ख ) (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्ः -

"(6) आबकारी आयुक्त, यदि किसी ऐसे पंजीकृत नामपत्र (लेबल) के अधीन विक्रय की गई मदिरा अवमानक स्तर की पाई जाए या उसका यह विश्वास होने पर कि उक्त लेबल के अधीन विक्रय से राज्य सरकार को वित्तीय हानि कारित होती है या यदि वह संतुष्ट हो जाए कि लेबल अश्लील , आहतकारक या अपहृतिकारक हैं, तो वह उपनियम (4 ) के अधीन किए गए नामपत्र के पंजीकरण को रद्द करने के आदेश कर सकेगा, तथापि, ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व वह प्रभावित अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे प्रस्तावित रद्दकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देगा । आबकारी आयुक्त, ऐसे रद्दकरण के परिणामस्वरूप , किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित रद्द नामपत्र (लेबल) के स्टॉक के निपटारे के संबंध में समुचित आदेश भी पारित कर सकेगा और राज्य सरकार , अनुज्ञप्तिधारक को किसी हानि या नुकसान के लिए कोई प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं होगा । " इसी प्रकार लेबल नवीनीकरण न होने की दशा में स्टांक के निपटारे तथा अनुज्ञप्तिधारी की किसी हानि / नुकसान के लिए वहीं व्यवस्था प्रभावशील रहेगी जो नामपत्र / लेबल के रद्दकरण के परिणामस्वरूप प्रभावशील है । देशी मदिरा के किसी भी विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाई को देशी मदिरा के मसाला एवं प्लेन के केवल एक- एक नामपत्र / लेबल ही पंजीकृत किये जावेंगे । " (16 ) नियम 4 के उपनियम ( 13 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 4 के उपनियम ( 13) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्ः- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(5) " (13 ) यदि बोतल भराई की प्रक्रिया में ऊपर उल्लेखित या यथा निर्देशित विस्तृत विनिर्देश के अनुसार न हो तो ऐसी स्थिति में यदि आसवनी परिसर स्थित बोतल भराई कक्ष / देशी मदिरा भराई परिसर स्थित देषी मदिरा बोतल भराई कक्ष एवं विदेशी मदिरा भराई परिसर स्थित देशी मदिरा बोतल भराई कक्ष, में ऐसी स्थिति निर्मित होती है , तो इसका निराकरण संबंधित प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर आबकारी आयुक्त के अनुमति पश्चात् पुनः भराई की अनुमति दी जावेगी ।

परन्तु यदि ऐसी स्थिति भण्डारण - भाण्डागार (स्टोरेज वेयर हाउस ) में निर्मित होती है तो संबंधित प्रदायकर्ता इकाई के उत्तरदायित्व पर फुटकर विक्रय दर की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी । "

(17 ) नियम 5 के उप - नियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (2 ) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-

" (2) अनुज्ञप्तिधारी के किसी भी भण्डारण - भाण्डागार से फुटकर विक्रेताओं को प्रदाय की गई देशी स्पिरिट के लिये फुटकर विक्रेताओं से देय निर्गम मूल्य / प्रदाय दर ऐसा होगा जो छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अवधारित किया गया हो । "

(18 ) नियम 5 के उप - नियम (3) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड " (क)" प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-

" (क ) सी.एस. -1 , अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारण - भाण्डागारों के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को निर्गमित सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के प्रदाय दर को प्रत्येक माह की 10 , 20 एवं माह की अंतिम तारीख तक अभिप्राप्त करने का हकदार होगा । "

(19) नियम 5 के उप - नियम (4) के खण्ड ( क ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड " (क) " प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (क) यदि राज्य की समस्त प्रदायकर्ता इकाईयों मांग अनुसार मदिरा प्रदाय करने में असफल होती है , तो ऐसी परिस्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा । "

(20) नियम 5 के उप - नियम (4) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 के उपनियम (4) के खण्ड " (घ) " प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-

" (घ) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा देय गये स्टॉकिंग आर्डर के तहत् देशी मदिरा की मांग किये जाने पर सी.एस.1 अनुज्ञप्तिधारी सीलबंद बोतलों में देषी मदिरा की ऐसी मात्रा जैसा कि अपेक्षित की जाए , राज्य के किसी भी भण्डारण -भाण्डागार को तत्काल प्रेषित करेगा । "

(21 ) नियम 6 के उप- नियम (1 ) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 6 के उपनियम (1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-

" (1 ) कोई भी स्पिरिट जब तक कि उसके साथ आसवनी या विनिर्माण भाण्डागार, जहां से वह अन्तरित किया गया हो , के भारसाधक अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्ररूप 940(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

सी.एस. 5 में जारी पास न हो या विशेष पास द्वारा विनिर्माण भाण्डागार में उसकी प्राप्ति अधिकृत नहीं की गई हो या आयात होने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा समय - समय पर विहित अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी पास न हो, विनिर्माण भाण्डागार पर प्राप्त नहीं की जाएगी ।

(22) नियम 6 के उप - नियम ( 1 ) के पश्चात् निम्नानुसार नियम 6 के उपनियम (1 ) (क) अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (1 ) (क) सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का परिवहन विनिर्माण भाण्डागार से तब तक नहीं करेगा , जब तक कि भारसाधक अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्ररूप सी.एस. 6(क) में पास जारी न कर दिया गया हो । "

(23) नियम 6 के उप - नियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 6 के उपनियम (3 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (3 ) भण्डारण- भाण्डागार से प्ररूप सी. एस. 2 - क एवं सी. एस . 2- (घ) , सी . एस . 2-( घघ) , सी. एस. 2- (घघ - कम्पोजिट) में अनुज्ञप्ति के अधीन देशी मदिरा की फुटकर दुकान तक देशी मदिरा का परिवहन संबंधित भण्डारण -भाण्डागार अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के आधार पर होगा जबकि सी. एस . 2 - क एवं सी.एस. 2 (घ) , सी. एस. 2- ( घघ) , सी. एस. 2- ( घघ - कम्पोजिट) में अनुज्ञप्ति के अधीन फुटकर दुकान से उससे संलग्न सी.एस. 2 - ख / एफ. एल. 1 क या एफ.एल. 1 ककक अनुज्ञप्तिधारक दुकान तक , देशी मदिरा का परिवहन संबंधित वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा प्ररूप सी. एस . 4 में प्रदत्त पास के अन्तर्गत किया जाएगा । " (24) नियम 7 - क के स्थान पर निम्नानुसार नियम 7 - क प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्- "7-क अन्य राज्यों से मास्टर कॉर्टन में पैकिंग कर सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा आयात करने की दशा में प्ररूप सी.एस. - 7 में रूपये 6 / - (छः रूपये) प्रति प्रूफ लीटर की दर से आयात शुल्क जमा होने के पश्चात् जारी किया जावेगा । "

(25) नियम 10 - क के उपनियम (3 ) स्थान पर निम्नानुसार नियम 10 - क के उपनियम (3 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (3) यदि बोतलों में भरी देशी मदिरा के परिवहन के दौरान छीजन की हानियॉ उप -नियम ( 1 ) में विहित अनुज्ञेय हानि की सीमा से अधिक होती है , तो बोतलों में भरी देशी मदिरा की ऐसी अधिक सभी कमियों / हानियों पर आसवक / देशी मदिरा प्रदायकर्ता विहित शुल्क ( तत्समय देय ड्यूटी राशि एवं अभिभार की राशि) प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा, जो कलेक्टर द्वारा अधिरोपित की जावे;

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (7) परन्तु यदि कलेक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि ऐसी अधिक कमी या हानि किसी अपरिहार्य कारणों से हुई है तो कलेक्टर इस उपबंध के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति को कम या अभित्यक्त कर सकेंगे । " (26) नियम 10 - क के पश्चात् नवीन नियम 10 - ख अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्-

" 10 -ख स्पिरिट की हानियों की अनुज्ञेय सीमाएं: - सी.एस.1 -ख या सी.एस.1 - खख के अनुज्ञप्तिधारक के परिसरों में परिवहन की गई स्पिरिट पर छीजन की छूट वही होगी जो आसवनी नियम, 1995 के नियम 6 में दी गई है । "

(27) नियम 12 के उपनियम ( 1 ) स्थान पर निम्नानुसार नियम 12 के उपनियम ( 1 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (1 ) सी.एस. -1 , अनुज्ञप्ति की शर्तों के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और जहां इन नियमों में किसी अन्य शास्ति के लिये अभिव्यक्त रूप से उपबंध किया गया हो उसके सिवाय आबकारी आयुक्त सी. एस. - 1 , अनुज्ञप्तिधारी पर इन नियमों में से किसी नियम या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के भंग या उल्लंघन के लिये न्यूनतम 50,000 से 5,00,000 / - रुपये (पचास हजार से पांच लाख रुपये) तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसे उल्लंघन के लगातार चालू रहने की दशा में ऐसी और शास्ति जो ऐसे प्रत्येक दिन के जिसके दौरान ऐसा भंग या उल्लंघन चालू रहता है , न्यूनतम 1000 / - से 10,000 / - रूपये (एक हजार से दस हजार रूपये ) तक की अतिरिक्त शस्ति अधिरोपित कर सकेगा । "

(28) नियम 12 के उपनियम (4) स्थान पर निम्नानुसार नियम 12 के उपनियम (4 ) प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्-

" (4) नियम-5 (4) ( घ) के अधीन अपेक्षित सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा, प्रेषित करने में असफल रहने की दशा में जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी के प्रतिवेदन पर सी . एस. - 1 अनुज्ञप्तिधारी ऐसी कम प्रदाय की गई स्पिरिट और / या सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा , की मात्रा पर दो रुपये प्रति प्रूफ लीटर की अनधिक की ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिरोपित की जाए । "

(29) प्ररूप सी.एस. - 1 के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. - 1 प्रतिस्थापित किया जावे , अर्थात्: - 940(8)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

प्ररूप सी.एस. 1

[नियम 3 (1 ) के अधीन]

विनिर्माण भाण्डागार द्वारा भण्डारण भाण्डागारों के माध्यम से फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति

यह अनुज्ञप्ति.. चुका है, श्री/ मेसर्स ...रूपये फीस के प्रतिफल में, जिसका अग्रिम संदाय किया जा को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 की धारा 13 , 14 , 15 तथा 28 के अधीन और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकृति के अनुसरण में इस अनुज्ञप्ति से संलग्न अनुसूची में वर्णित भण्डारण- भाण्डागार... देषी मदिरा के भण्डारण एवं फुटकर अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदाय के संबंध में तक की कालावधि के लिये मंजूर की जाती है । में से

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुये मंजूर की जाती है तथा ऐसे समनुषंगी आदेशों तथा निर्देशों के अध्यधीन भी रहेगी जो राज्य शासन, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा समय- समय पर इस निमित्त जारी किए जाएँ ।

2. अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों का पालन करेगा ।

3. अनुज्ञप्तिधारक , (देशी मदिरा प्रदायकर्त्ता, सी.एस .1 लायसेंसी) , सी.एस .1 - ग अनुज्ञप्तिधारक ( छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड ) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय - समय पर दिए गए निर्देशों / आदेशों से आबद्ध रहेगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी किसी प्रकार की देशी मदिरा को तैयार करने के लिए केवल ऐसे एसेन्स और खाद्य रंगों का उपयोग करेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) के मानक स्तर के हो ।

5. इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति आबकारी आयुक्त द्वारा रद्द की जा सकेगी ।

आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ तारीख..

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (9)

अनुसूची

1

क्रमांक

जिला का नाम जहां भण्डारण -भाण्डागार स्थित है ।

भण्डारण-भाण्डागार का नाम

(2 )

(1 )

प्रदाय किये जाने वाले जिले का नाम (4)

(3)

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ तारीख.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(10)

(30) प्ररूप सी.एस. 1 -ख के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. 1 - ख प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

प्ररूप सी. एस . 1 -ख

देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति [नियम 3 - ख देखिए]

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3 - ख के अधीन तथा रुपये फीस के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , प्रदान की जाती है: - को देशी मदिरा का तक

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी , सभी प्रकार की देशी मदिरा राज्य शासन द्वारा निर्धारित तेजी के अनुसार पेय प्रासव से विनिर्माण करेगा ।

2. बोतल भराई संबंधी समस्त संक्रियाओं का संचालन आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शा (मेप) तथा योजना जो कि इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न है के अनुसार में स्थित अनुज्ञप्त परिसर में ही किया जाएगा ।

3. अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी , छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों के साथ - साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी समनुषंगी अनुदेशों का पालन करेगा । 4. अनुज्ञप्तिधारी , देशी मदिरा को तैयार करने के लिये केवल ऐसे एसेन्स एवं खाद्य रंगों का प्रयोग करेगा , जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मानक स्तर के हो । 5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा की भराई एवं पैकिंग आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय - समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

6. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में स्वच्छता रखना होगा एवं परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी ।

7. अनुज्ञप्तिधारी को अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और प्रत्येक बॉटलिंग इकाई में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी ।

8. अनुज्ञप्तिधारी बोतल भराई का कार्य भारसाधक अधिकारी को, सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए , पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा ।

9. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा भराई हेतु परिशोधित स्पिरिट, डी-1 , आसवनी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों , से प्राप्त करेगा या उस प्रयोजन हेतु स्वीकृत अनुमति में सम्मिलित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसका आयात करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(11) 10. सम्मिश्रित संक्रिया (आपरेशन ) में भरी गई समस्त देशी स्पिरिट को एक ही खेप क्रमांक (बैच नंबर) दिया जाएगा और उसे तत्काल , बोतलों में भरकर, सीलबंद नामपत्र (लेबल ) चस्पा कर दिया जाएगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी केवल आबकारी आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल ) का प्रयोग करेगा जो बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्रों (लेबल्स) पर छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 के नियम 4 के उपनियम 12 के खण्ड (ख) में दिए गए ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

12. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा की भराई में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा ।

13. देशी मदिरा से भरी पेटियां नामपत्रवार (लेबल्स वाइज ) और बोतल आकारवार तथा व्यवस्थित रूप से गड्डी लगाई जाएगी और एक दूसरे से पृथक् पृथक् स्टाक की जाएगी ।

14. अनुज्ञप्तिधारी , भण्डार कक्षों के मध्य और दीवारों के साथ - साथ देशी मदिरा के भंडार के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा । 15. अनुज्ञप्तिधारी नामपत्रवार (लेबल वाइज) भरी गई और विक्रय की गई देशी मदिरा का सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा ।

16. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 , 8 , 14 , 16 , 25 , 26 , 27 , 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा ।

17. अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपबंधों या राज्य शासन , आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेषों / निर्देषों का उल्लंघन किये जाने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा ।

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ तारीख.

अनुसूची

1

स्थल का वर्णन

अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

पूर्व

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ तारीख..

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(12)

(31 ) प्ररूप सी.एस. 1 -ख के पश्चात् एवं प्ररूप सी.एस .1 - ग के पूर्व निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. 1 - खख अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्: -

प्ररूप सी.एस. 1 - खख

देशी मदिरा के विनिर्माण तथा विशेष बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति

[नियम 3 - खख देखिए ]

छत्तीसगढ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3 - खख के अधीन तथा रुपये फीस के प्रतिफल स्वरूप यह अनुज्ञप्ति विनिर्माण तथा विशेष बोतल भराई के लिए से तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , प्रदान की जाती है : - को देशी मदिरा का

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी , सभी प्रकार की देशी मदिरा राज्य शासन द्वारा निर्धारित तेजी के अनुसार पेय प्रासव से विनिर्माण करेगा ।

2. अनुज्ञप्तिधारी केवल उन नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) की मदिरा का विनिर्माण / बोतल भराई करेगा जो इस अनुज्ञप्ति के संलग्न अनुसूची- II में विनिर्दिष्ट है अथवा सूचीबद्ध की गई है तथा जिनके लिये उसे संबंधित नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) के स्वामी , द्वारा सम्यक् रूप से विशेषतः प्राधिकृत किया गया है / विशेषाधिकार दिया गया है, अथवा संबंधित नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व की है ।

3. अनुसूची-2 में सूची बद्ध समस्त नामपत्रों का विनिर्माण तथा बोतल भराई संक्रियाएं स्थित अनुज्ञप्त परिसर पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा रेखांक (प्लान) के अनुसार जो कि इस अनुज्ञप्ति के साथ संलग्न है, की जाएगी ।

4. अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी , छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी रेट ऑफर की समस्त शर्तों के साथ - साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी समनुषंगी अनुदेशों का पालन करेगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी , देशी मदिरा को तैयार करने के लिये केवल ऐसे एसेन्स एवं खाद्य रंगों का प्रयोग करेगा, जो आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किये गये हों तथा एसेन्स एवं खाद्य रंग भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ( FSSAI ) के मानक स्तर के हो । 6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देशी मदिरा की भराई एवं पैकिंग आबकारी आयुक्त द्वारा इस संबंध में समय - समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

7. अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्त परिसर में स्वच्छता रखना होगा एवं परिसर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(13) 8. अनुज्ञप्तिधारी को अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और प्रत्येक बॉटलिंग इकाई में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी ।

9. अनुज्ञप्तिधारी बोतल भराई का कार्य भारसाधक अधिकारी को, सुसंगत ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए , पूर्व सूचना दिए बिना नहीं करेगा ।

10 . अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा भराई हेतु परिशोधित स्पिरिट , डी-1 , आसवनी अनुज्ञप्तिधारी अथवा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करता हों , से प्राप्त करेगा या उस प्रयोजन हेतु स्वीकृत अनुमति में सम्मिलित निर्बन्धनों एवं शर्तों के अनुसार विहित फीस का भुगतान करने के पश्चात् उसका आयात करेगा ।

11. सम्मिश्रित संक्रिया (आपरेशन) में भरी गई समस्त देशी मदिरा को एक ही खेप क्रमांक (बैच नंबर) दिया जाएगा और उसे तत्काल , बोतलों में भरकर, सीलबंद नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) चस्पा कर दिया जाएगा ।

12. अनुज्ञप्तिधारी केवल आबकारी आयुक्त द्वारा रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल / ब्राण्ड) का प्रयोग करेगा जो बोतलों पर चिपकाए गए नामपत्रों (लेबल / ब्राण्ड) पर छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 के नियम 4 के उपनियम 12 के खण्ड (ख ) में दिए गए ब्यौरे विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

13. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा की भराई में, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं घातक किसी भी संघटक का उपयोग नहीं करेगा ।

14. देशी मदिरा से भरी पेटियां नामपत्रवार (लेबल्स वाइज) और बोतल आकारवार तथा व्यवस्थित रूप से गड्डी लगाई जाएगी और एक दूसरे से पृथक् पृथक् स्टाक की जाएगी । 15. अनुज्ञप्तिधारी , भण्डार कक्षों के मध्य और दीवारों के साथ - साथ देशी मदिरा के भंडार के सत्यापन एवं मुक्त आवागमन के लिए पैकेजों से रहित सुगम गलियारा छोड़ेगा ।

16. अनुज्ञप्तिधारी नामपत्रवार (लेबल वाइज) भरी गई और विक्रय की गई देशी मदिरा का सही लेखा दिन प्रतिदिन संधारित करेगा ।

17. वह, इस अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान आबकारी आयुक्त द्वारा समय - समय पर जारी किए गए समनुषंगी अनुदेशों का पालन करेगा ।

18. यदि डी-1 और / या सी.एस.1 - ख और / या एफ.एल. 9 अनुज्ञप्ति जिसे संलग्न अनुज्ञप्ति के रूप में यह अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है , निलंबित , रद्द या प्रत्याहृत हो जाती है, तो यह अनुज्ञप्ति स्वयमेव यथास्थिति निलंबित / प्रत्याहृत या बंद हो जाएगी ।

19. अनुज्ञप्तिधारी सामान्य अनुज्ञप्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 , 8 , 14 , 16 , 25 , 26 , 27 , 29 तथा 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा । 940(14)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

20. अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम , 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों , उपबंधों या राज्य शासन , आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये आदेषों /निर्देषों का उल्लंघन किये जाने पर इस अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा ।

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ तारीख..

अनुसूची

1

स्थल का वर्णन

अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ

दक्षिण

उत्तर

पश्चिम

पूर्व

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

अनुसूची

2

क्रमांक

उन लेबल / ब्राण्ड के ब्यौरे जिनके लिए अनुज्ञप्तिधारक विशेषाधिकार धारण करता है

विशेषाधिकार दाता के संपूर्ण पते सहित पूरा विवरण (1)

(2)

(3)

आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ तारीख..

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (15) (32) प्ररूप सी.एस. -5 के स्थान पर , निम्नानुसार नवीन प्ररूप सी.एस. - 5 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:-

प्ररूप सी.एस.-5

[नियम 6 (3 ) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा - पत्र

प्रथम भाग : (जारी करने वाले कार्यालय में प्रतिधारित किया जावे)

दिनांक

क्रमांक

मेसर्स

मात्रा, जो सी.एस. - 1 का अनुज्ञप्तिधारी है, को स्पिरिट की नीचे वर्णित जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक, परिवहन की अनुमति दी जाती है ।

प्रू.ली.

तापमान

शक्ति

हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

यदि ड्रम है तो उसकी संख्या

परिवहन का साधन टैंकर या ड्रम

(4)

(7) (1)

(2)

(3)

(5) (6)

शर्ते

1. परेषण को परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को बजे प्रेषित किया गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए ।

प्रभारी अधिकारी आसवनी भाण्डागार छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(16)

प्ररूप सी.एस. -5

[नियम 6 (3) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा- पत्र

द्वितीय भाग : (गंतव्य भाण्डागार हेतु)

क्रमांक

दिनांक

मेसर्स मात्रा, जाती है । जो सी.एस. - 1 का अनुज्ञप्तिधारी है, को स्पिरिट की नीचे वर्णित .....................जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक, परिवहन की अनुमति दी

प्रू.ली.

तापमान

शक्ति

हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

यदि ड्रम है तो उसकी संख्या

परिवहन का साधन टैंकर या ड्रम

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (1)

शर्ते

1. परेषण को परिवहन में तोड़ा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को बजे प्रेषित किया गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए ।

प्रभारी अधिकारी

आसवनी भाण्डागार छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (17)

प्ररूप सी.एस.-5

[नियम 6 (3) देखिए ]

विनिर्माण भाण्डागार तक स्पिरिट के परिवहन हेतु अनुज्ञा- पत्र तृतीय भाग : (परिवहन के दौरान परेषण के साथ रखने हेतु)

दिनांक

क्रमांक

मेसर्स

मात्रा, जाती है । जो सी.एस. - 1 का अनुज्ञप्तिधारी है, को स्पिरिट की नीचे वर्णित ......................जिले के विनिर्माण भाण्डागार तक, परिवहन की अनुमति दी

प्रू.ली.

तापमान

शक्ति

हाइड्रोमीटर संकेत

मात्रा बल्क लीटर में

यदि ड्रम है तो उसकी संख्या

परिवहन का साधन टैंकर या ड्रम

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

(3)

शर्ते

1. परेषण को परिवहन में तोडा नहीं जाएगा ।

2. इसे गंतव्य स्थान तक होते हुए ले जाया जाएगा ।

3. परेषण दिनांक को बजे प्रेषित किया गया है तथा इसे गंतव्य स्थान तक या उसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए ।

प्रभारी अधिकारी

आसवनी भाण्डागार छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(18)

(33) प्ररूप सी.एस. -6 (क) के स्थान पर निम्नानुसार प्ररूप सी.एस. -6(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:-

प्ररूप सी.एस. -6 (क)

नियम 6 (1 ) (क) देखिए

(जारी किये जाने वाले विनिर्माण भाण्डागार में रखी जाए)

भाग -एक :

तारीख.

क्रमांक.

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा- पत्र

प्ररूप सी. एस. 1 -ख या सी.एस. 1 - खख में अनुज्ञप्ति के धारक को उसकी ...भण्डारण-भाण्डागार स्थित अनुज्ञप्त विनिर्माण भाण्डागार से .....तक देय प्रति शुल्क की राशि जमा कर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिये एतद्वारा अनुज्ञा- पत्र प्रदान किया जाता है । अनुज्ञा- पत्र केवल होगा । परेषण को जाएगा । .व्हाया.... ..तक विधि मान्य ..होकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाया (परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियॉ)

शक्ति

क्रमांक

प्रूफ लीटर में मात्रा

बल्क लीटर

में मात्रा

पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक तारीख को पूर्वाह्न / अपराह्न में रवाना हुआ । प्रति शुल्क के चालान का विवरण :- जमा राशि

तारीख.

चालान क्रमांक

तारीख

भारसाधक अधिकारी

सी.एस. 1 - ख या सी.एस. 1 - ख्ख 940 (19)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

प्ररूप सी.एस.-6 (क)

नियम 6 ( 1 ) (क) देखिए

भाग-दो : (परिवहनकर्ता अनुज्ञप्तिधारी को सौंपी जाए । इस भाग में परिहवन के दौरान परेषण सम्मिलित होगा)

तारीख..

क्रमांक.

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा- पत्र

प्ररूप सी. एस. 1 - ख या सी.एस. 1 - खख में अनुज्ञप्ति के धारक को उसकी भण्डारण-भाण्डागार स्थित अनुज्ञप्त विनिर्माण भाण्डागार से ..तक देय प्रति शुल्क की राशि जमा कर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिये एतद्वारा अनुज्ञा- पत्र प्रदान किया जाता है । अनुज्ञा - पत्र केवल होगा । परेषण को जाएगा । .व्हाया.. ..तक विधि मान्य होकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाया (परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियाँ)

क्रमांक

शक्ति

बल्क लीटर

में मात्रा

प्रूफ लीटर में मात्रा सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण

पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या

(1)

(2)

(3)

(4)

(6 )

(5)

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक तारीख पूर्वाह्न/ अपराह्न में रवाना हुआ । प्रति शुल्क के चालान का विवरण : - जमा राशि चालान क्रमांक तारीख.. को

तारीख

भारसाधक अधिकारी सी.एस. 1 -ख या सी.एस. 1 - खख छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(20)

प्ररूप सी.एस. -6(क)

नियम 6 ( 1 ) (क) देखिए

भाग-तीन :

(गन्तव्य स्थल के भण्डारण -भाण्डागार के भारसाधक अधिकारी को भेजा जाए)

क्रमांक..

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा परिवहन हेतु अनुज्ञा - पत्र

प्ररूप सी. एस . 1 - ख या सी.एस. 1 - खख में अनुज्ञप्ति के धारक को उसकी भण्डारण-भाण्डागार स्थित अनुज्ञप्त विनिर्माण भाण्डागार से ..तक देय प्रति शुल्क की राशि जमा कर नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के परिवहन के लिये एतद्वारा अनुज्ञा - पत्र प्रदान किया जाता है । अनुज्ञा- पत्र केवल होगा । परेषण को जाएगा । .व्हाया . ...तक विधि मान्य होकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाया (परिवहन की जा रही सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा की विशिष्टियॉ)

शक्ति

क्रमांक

प्रूफ लीटर में मात्रा

बल्कलीटर

में मात्रा

सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा का विवरण

पैकेजों (मास्टर कॉर्टन) की संख्या

(3)

(4)

(5)

(6) (1)

(2)

उपरोक्त परेषण के साथ वाहन क्रमांक तारीख पूर्वाह्न / अपराह्न में रवाना हुआ । प्रति शुल्क के चालान का विवरण : - जमा राशि चालान क्रमांक तारीख.. को

तारीख

भारसाधक अधिकारी

सी.एस. 1 - ख या सी.एस. 1 - खख छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940(21) (34) प्ररूप सी.एस. -6 (ख ) के पश्चात् नवीन प्ररूप सी.एस. - 7 अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्:-

प्ररूप सी.एस.- 7

नियम 7 (क)

प्रथम भाग: ( जारी करने वाले कार्यालय में रखा जाए)

प्रति,

विषय- शुल्क का संदाय किए बिना सीलबंद बोतलों में भरी देशी मदिरा के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र ।

श्री/मे. जो छत्तीसगढ़ के ..जिले के सी.एस.1 अनुज्ञप्तिधारक है , जो आपके जिले के अनुज्ञप्तिधारक है , से सीलबंद बोतलों में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी स्टॉकिंग आर्डर क्रमांक दिनांक.. के तहत देशी मदिरा के प्रूफ / बल्क लीटर (निम्न विवरण अनुसार) आयात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात शुल्क के रूप में रूपए.. एवं काउंटर वेलिंग ड्यूटी की राशि चालान क्रमांक चालान क्रमांक तारीख तारीख द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं । यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाणपत्र........ तक वैध रहेगा ।

विवरण

मात्रा (पेटियों में)

बल्क लीटर प्रूफ लीटर मदिरा का प्रकार

लेबल का नाम 750 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली.

मसाला

प्लेन

योग

प्रभारी अधिकारी

जिला-...... .(छत्तीसगढ़) 940(22)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

प्ररूप सी.एस. - 7

नियम 7 (क)

द्वितीय भाग : (उस प्राधिकारी को डाक द्वारा भेज दिया जाए, जो निर्यात प्राधिकृत कर सकेगा) प्रति,

विषय- शुल्क का संदाय किए बिना सीलबंद बोतलों में भरी देशी मदिरा के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र ।

श्री/मे. जो छत्तीसगढ़ के अनुज्ञप्तिधारक है , जो आपके जिले के जिले के सी.एस. 1 अनुज्ञप्तिधारक है , से सीलबंद बोतलों में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी स्टॉकिंग आर्डर क्रमांक दिनांक.. के तहत देशी मदिरा के प्रूफ / बल्क लीटर ( निम्न विवरण अनुसार) आयात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात शुल्क के रूप में रूपए.. एवं काउंटर वेलिंग ड्यूटी की राशि चालान क्रमांक चालान क्रमांक तारीख तारीख द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं । यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है , तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाणपत्र....... तक वैध रहेगा ।

विवरण

मात्रा (पेटियों में)

प्रूफ लीटर

बल्क लीटर

मदिरा का प्रकार

लेबलका नाम 750 मि.ली. 375 मि.ली. 180 मि.ली.

मसाला

प्लेन

योग

प्रभारी अधिकारी

जिला-....... .(छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 (23)

प्ररूप सी.एस. - 7

नियम 7 (क)

तृतीय भाग : (आवेदक को सौंप दिया जाए )

प्रति,

विषय- शुल्क का संदाय किए बिना सीलबंद बोतलों में भरी देशी मदिरा के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र ।

श्री/मे. जो छत्तीसगढ़ के ...जिले के सी.एस .1 अनुज्ञप्तिधारक है, जो आपके जिले के अनुज्ञप्तिधारक है, से सीलबंद बोतलों में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी स्टॉकिंग आर्डर क्रमांक दिनांक... के तहत देशी मदिरा के प्रूफ / बल्क लीटर (निम्न विवरण अनुसार) आयात करने की वांछा करता है और उसके द्वारा उस मात्रा पर आयात शुल्क के रूप में रूपए.. एवं काउंटर वेलिंग ड्यूटी की द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं । यदि उसके लिए आपके द्वारा निर्यात अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है, तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी । यह अनापत्ति प्रमाणपत्र.. राशि चालान क्रमांक चालान क्रमांक तारीख तारीख तक वैध रहेगा ।

विवरण

प्रूफ लीटर

बल्क लीटर

मदिरा का प्रकार

लेबल का नाम

मात्रा (पेटियों में) 375मि.ली. 180 मि.ली.

750मि.ली.

मसाला

प्लेन

योग

प्रभारी अधिकारी

.(छत्तीसगढ़ ) 2 / उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

महादेव कावरे , विशेष सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर 2023

940 ( 24)

अटल नगर , दिनांक 15 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-33 / 2023 / वा.क. (आब.) / पांच (37 ) - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3 ) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड. ) , (च) , (छ. ) एवं (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , एतद्वारा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्

संशोधन

1 / उक्त नियमों में -

(1 ) नियम 3 के पश्चात् नवीन नियम 3 - क अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात्-

"3-क कोई एफ.एल .9 अनुज्ञप्तिधारक, यदि अनुज्ञप्त परिसर में देशी मदिरा की बोतल भराई तथा भण्डारण कर प्रदाय करने की अपेक्षा करता है तो वह अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम , 1995 (यथासंशोधित ) के प्रावधानों का सम्यक पालन पश्चात्, कर सकेगा । इस हेतु पृथकतः सुसंगत अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी । देशी मदिरा निर्माण , भण्डारण तथा प्रदाय हेतु निर्धारित परिक्षेत्र विदेशी मदिरा निर्माण , भण्डारण तथा प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण , भण्डारण एवं प्रदाय हेतु नहीं किया जा सकेगा ।

(2) नियम 3- क के पश्चात् नवीन नियम 3- ख अंतःस्थापित किया जावे , अर्थात् -

"3- ख कोई एफ.एल .9 अनुज्ञप्तिधारक, प्रदेश के बाहर स्थापित / संचालित ऐसी आसवनी जो परिशोधित स्पिरिट का उत्पादन करते हों के किसी नामपत्र (ब्राण्ड / लेबल ) , का अनुज्ञप्त परिसर में निर्माण करना चाहता हो, तो वह अपने अनुज्ञप्त परिसर में छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 (यथासंशोधित ) के सम्यक् पालन पश्चात् कर सकेगा । इस हेतु पृथकतः सुसंगत् अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी । विशेषाधिकार व्यवस्था के तहत् देशी मदिरा निर्माण , भण्डारण तथा प्रदाय हेतु परिक्षेत्र, सी.एस.1 - ख एवं विदेशी मदिरा निर्माण , भण्डारण तथा प्रदाय के परिक्षेत्र से पूर्णतः पृथक से होगा अर्थात् सी.एस.1 - ख एवं विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित परिक्षेत्र का उपयोग देशी मदिरा के निर्माण , भण्डारण एवं प्रदाय हेतु नहीं किया जा सकेगा । " 2 / उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

महादेव कावरे , विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर स मुद्रित तथा प्रकाशित 2023 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-15.470/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-09-15.470.