वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 सितम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-40/2022/वाक/पांच (34). - छत्तीसगढ़ बकाया कर ब्याज, एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्र. 10 सन् 2023) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहित, देय या अधिरोपित बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
अध्याय-एक
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. - (1) यह नियम छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान नियम, 2023 कहलायेगा।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ. -(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (क्र. 10 सन् 2023);
(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न प्ररूप ।
(2) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु विशेष रुप से परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिए परिभाषित है।
अध्याय-दो
3. पदनामित समिति का गठन.- (1) पदनामित समिति का गठन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।
(2) पदनामित समिति में-
(क) जहां बकाया की राशि रूपए 10 करोड़ या उससे अधिक हो, वहां अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं एक ऐसा अधिकारी, जो उपायुक्त वाणिज्यिक कर की श्रेणी से निम्न का न हो, सदस्य होंगे;
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