आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 सितम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 07-37/2022/32.⸺ छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 94-क के परिशिष्ट-ण के पैरा (1) के उप-पैरा (क) की सारणी के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (4) में, अंक, चिन्ह तथा शब्द ''(अटल नगर, रायपुर के लिये 30 हेक्टेयर)'' के स्थान पर, अंक, चिन्ह तथा शब्द ''(अटल नगर, रायपुर के लिये 10 हेक्टेयर)'' प्रतिस्थापित किया जाता हैै।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 6 सितम्बर 2023
Atal Nagar, the 6th September 2023NOTIFICATION
No. F 7-37/2022/32.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
In column (4) of serial number 1 of the table of sub-para (A) of Para (1) of Appendix-O of rule 94-A, for the figure, symbol and words "(30 Hectares for Atal Nagar, Raipur.)" the figure, symbol and words "(10 hectare for Atal Nagar, Raipur)" shall be substituted.