महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 जून 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-04/2023/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतदद्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैः-
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव.