सामान्य प्रषासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 6-9/2023/एक (1). - भारत के संविधान के अनुच्छेद-316 के खंड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 2001 के विनियम 3(2) में निहित प्रावधानों के तहत डॉ. प्रवीण वर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत करते हैं।
2/ कार्यकारी अध्यक्ष, सदस्य के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिमास चार सौ रूपये भत्ता इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्राप्त करने के लिए हकदार होगा कि उसके वेतन की कुल राशि तथा ऐसा भत्ता अध्यक्ष को अनुज्ञेय वेतन से अधिक नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 6-9/2023/एक (1). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्ते) विनियम, 2001 के उप विनियम 3(1) में निहित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा अयोग के सदस्य के पद पर श्री संतकुमार नेताम, वार्ड नं.-3, उसलापुर, पो. सकरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.