नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-22/2023/18.⸺ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायत को नगर पंचायत पोरथा, जिला-सक्ती गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता हैः-
अनुसूची -1
नगर पंचायत पोरथा में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः-
| क्रमांक | ग ्राम पंचायत का नाम | जनसंख्या वर्ष 2011 |
| 1 | पोरथा | 4379 |
अनुसूची -2
नगर पंचायत पोरथा की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-
ग्राम पंचायत पोरथा की सीमाएं ही नगर पंचायत पोरथा की सीमाएं होंगी।
उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 21 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-सक्ती को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. ध्रुव, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक एफ 1-22/2023/18.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-22/2023/18 दिनांक 06-10-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 6th October 2023
NOTIFICATION
No. F 1-22/2023/18.⸺ In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Portha in District-Sakti as per Schedule given below :-
SCHEDULE-1
The particulars of areas to be included in limits of Nagar Panchayat Portha is as under :-
| S.No. | Name of Gram panchayat | population year 2011 |
| 1 | Portha | 4379 |
SCHEDULE-2
The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Portha is as under :-
The Boundaries of the Nagar Panchayat Portha shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Portha.
Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Sakti on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.S. DHRUV, Joint Secretary.