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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 548]
रायपुर , बुधवार , दिनांक11 अक्टूबर 2023- -अश्विन 19 , शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 अक्टूबर 2023
अधिसूचना
क्रमांक- 11966 / 2310 /21 -ब / छ.ग./ 2023. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983 ) की धारा 29 की उप- धारा (1 ) तथा उप- धारा (2) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम , 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 11 के उप - नियम (1 ) के खण्ड (तीन) में, वाक्यांश " नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा " के पश्चात्, वाक्यांश "अथवा किसी शासकीय एजेंसी / मंडल या अन्य संस्था, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देशित करे, के द्वारा " अन्तःस्थापित किया जाये ।
2. अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3 ) में, अंक " 04 " के स्थान पर, अंक " 12" प्रतिस्थापित किया जाये ।
1095 1096
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
3. अनुसूची - एक के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये , अर्थात्ः-
(2)
(3) (1)
प्रोसेस सर्वर
04 "12.
02
स्वीपर
13.
01
माली
14.
(5) (4)
लेवल-3 चतुर्थ श्रेणी
लेवल-1 चतुर्थ श्रेणी
लेवल-1" चतुर्थ श्रेणी
4. अनुसूची- दो के सरल क्रमांक 11 के कॉलम (3) में, अंक "04 " के स्थान पर , अंक " 12" प्रतिस्थापित किया जाये । 5. अनुसूची- दो के सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये , अर्थात्ः-
(4) (1 ) (2) (3)
(5)
100%
04
"12.
प्रोसेस सर्वर
100%
02
स्वीपर
13 .
100%
माली 01
14.
(7) (6)
सीधी भर्ती द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा " 6. अनुसूची- तीन के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (2) में, शब्द " भृत्य " के पश्चात्, शब्द " स्वीपर एवं माली " अन्तःस्थापित किया जाये ।
7. अनुसूची - तीन के सरल क्रमांक 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्ः- (1)
(4)
(3) 18 वर्ष
-तदैव-
(2) "6. प्रोसेस सर्वर
(6) (5)
किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । "
No. 11966/ 2310/XI - B /C.G./ 2023 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and clause (d) of sub- section ( 2 ) of Section 29 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 ( No. 29 of 1983 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Class - III and IV Services ( Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2022 , namely : - 1096(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
AMENDMENT
In the said rules , -
1. In clause ( iii ) of sub - rule ( 1 ) of rule 11 , after the protasis "Appointing Authority " , protasis " or by any Government Agency / Board or other agency as directed by Appointing Authority " shall be inserted .
2 . In column (3 ) of serial number 11 of Schedule - I , for the figure " 04 " , the figure " 12 " shall be substituted .
3. After serial number 11 and entries relating thereto of Schedule - I , the following serial number shall be added , namely : -
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Level - 3
04
Class - IV
" 12. Process Server
Level 1
Class - IV
02
13 . Sweeper
Level - 1 "
Class- IV
01
Gardner
14 .
4. In column ( 3) of serial number 11 of Schedule - II , for the figure " 04 " , the figure " 12 " shall be substituted .
5. After serial number 11 and entries relating thereto of Schedule - II , the following serial number shall be added , namely: -
(7)
(6)
(4) (5)
(3)
(2)
04 100%
(1) "12.
By direct recruitment Process server
02 100%
By direct recruitment 13. Sweeper
100%
01
By direct recruitment " Gardner
14.
1096( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
6. In column ( 2) of serial number 5 of Schedule - III , after the words " Peon" , the words " , Sweeper and Gardner " shall be inserted .
7. After serial number 5 and entries relating thereto of Schedule - III , the following serial number shall be added , namely : -
(6)
(4) -do-
(1) "6 .
(3) 18 years
(2) Process Server
(5) Class Should have passed 8th Examination from any recognized Board institution . " or
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत भास्कर , उप- सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023.