ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
शुद्धिपत्र
क्रमांक 103/सी.एस.ई.आर.सी./2023.⸺ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 19-05-2023 को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 को निम्नानुसार सुधार किया जाता है-
1. पृष्ठ क्रमांक 452(4) में, कंडिका 93.1 के उदाहरण में, ''मई'' शब्द को ''जून'' से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2. पृष्ठ क्रमांक 452(5) में, कंडिका 93.1 के उदाहरण में, ''जून'' शब्द को ''जुलाई'' से प्रतिस्थापित किया जाता है।
हस्ता./-
(सुधीर कुमार काले) उप-सचिव.