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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

"छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम, 2018" अंतर्गत लाभों एवं सेवाओं की अधिसूचना का प्रकाशन संबंधी

Published 18 October 2023

Department
समाज कल्याण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
569
Notification no.
क्रमांक एफ 4-2/2019/26
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-10-18.569
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569 ]

रायपुर, बुधवार , दिनांक 18 अक्टूबर 2023- -अश्विन 26 , शक 1945

समाज कल्याण विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ4-2 / 2019 / 26. सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है , पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित योजनाओं (जिसे इसके पश्चात "योजनाओं" कहा गया है, परिशिष्ट-(एक) में उल्लेखित अनुसार) जो समाज कल्याण संचालनालय (जिसे इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेन्सी कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

और, योजनाओं के तहत, क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है ;

और, उल्लेखित योजनाओं में छत्तीसगढ़ की संचित निधि से उपगत व्यय अन्तर्वलित है ;

अतः अब, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है , अर्थात:-

1. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपनी आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे ।

1137 1138

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2023

(2) योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है तथा अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो उसे योजनाओं के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची www.uidai.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, और आधार नामांकन केन्द्र क्रमशः ब्लॉक, तालुक, तहसील पर अवस्थित नहीं है के लिए विभाग क्रियान्वयन एजेन्सी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा अथवा समुचित यूआईडीएआई रजिस्ट्रार द्वारा आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकेगी ।

परन्तु जब तक किसी व्यक्ति को आधार समुदेशित किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन रहते हुए योजनाओं के अधीन सुविधाएं प्रदान करायी जाएंगी, अर्थात:-

(क) यदि वह आधार नामांकित है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची : और

निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात:-

(ख)

(i ) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक ; या

(ii ) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पेन ) कार्ड : या

(iii) पासपोर्ट : या

(iv) राशन कार्ड ; या

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-10-18.569/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-10-18.569.