विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2023
आदेश
क्र. 12547/3295/21-ब/छ.ग./2023.⸺ राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम की अनुशंसा पर, इस विभाग के आदेश क्रमांक 952/4702/21-ब/छ.ग./2019 दिनांक 28-01-2020 द्वारा कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम हेतु नियुक्त परामर्शदाता, श्रीमती सविता अवस्थी, श्री राजेश सोनी तथा श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा परामर्शदाता के रूप में सेवा नही दिये जाने के कारण उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव.