सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 नवम्बर 2023
स्पष्टीकरण अधिसूचना
क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र .⸺ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा WP(C) No. 1270/2017 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2023 के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01-08-2013 को अब निम्नानुसार पढ़ा जावे-
''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो को धारा 24(4) के परन्तुक तथा धारा 8(1) के अध्याधीन (अधीन) रहते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से छूट प्रदान करता है।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मेरी खेस्स, उप-सचिव.