राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 दिसम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2023/7-1.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 सहपठित धारा 140 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लगान (भू-राजस्व) के अदायगी संबंधी नियम, अधिसूचना क्रमांक 189-6477-सात-ना (नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 2, 3, और 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्ः-
''2. वार्षिक भू-राजस्व का पूर्ण भुगतान एक किश्त में किया जावेगा।
3. वार्षिक भू-राजस्व के भुगतान हेतु 31 मार्च की तारीख विहित की जाती है।
4. वार्षिक भू-राजस्व का भुगतान, इस हेतु निर्धारित विभागीय वेब-पोर्टल पर अथवा निर्धारित बैंक खाते में अथवा संबंधित पटेल, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, वासिल-बाकि-नवीस या तहसीलदार को किया जायेगा।''
2. अनुसूची का लोप किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 12th December 2023
NOTIFICATION
AMENDMENTIn the said rules,-
1. For rule 2, 3 and 4, the following are substituted, namely: –
"2. Full payment of annual land revenue shall be made in one installment.
3. The date of 31st March is prescribed for the payment of annual land revenue.
4. Annual land revenue will be paid on the departmental web-portal or into the fixed bank account or to the concerned Patel, Patwari, Revenue Inspector, Wasil-Baki-Navis or Tehsildar." 2. The Schedule is omitted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.