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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) संबंधी

Published 20 December 2023

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
623
Notification no.
क्रमांक - 11259/वि.स./विधान/2023
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-20.623
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ़शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

अग्रहायण 29 , शक 1945

क्रमांक 623]

रायपुर , बुधवार , दिनांक 20 दिसम्बर 2023-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2023 (अग्रहायण 29, 1945)

क्रमांक 11259/वि.स. /विधान/ 2023. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) पुरःस्थापित के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

1245 1246

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2023

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4 ) विधेयक,2023

वित्तीय वर्ष 2023-24 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4 ) अधिनियम , 2023 कहलाएगा ।

2.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की संचित निधिः में से राशि 1,29,92,70,98,800 रूपयों का दिया जाना ।

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक के राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी , जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2023 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुये राशि 1,29,92,70,98,800 ( बारह हजार नौ सौ बयानवे करोड़ सत्तर लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए ; जो अनुसूची के स्तम्भ (2 ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।

3.

विनियोग.

इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 1246 (1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां

विधान सभा

अनुदान का संख्यांक

(2)

(1)

01 सामान्य प्रशासन

राजस्व

पूंजी

राजस्व 03 पुलिस

संचित निधि

योग पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

₹ 100

100

0

0

25,00,00,000

25,00,00,000

0

1,70,00,00,100

राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

10 वन

राजस्व

पूंजी 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

1,70,00,00,100 100

0

100

0

5,00,00,100

5,00,00,100

0

7,13,00,000

7,13,00,000

0

6,34,81,70,000

13 कृषि

राजस्व

0 6,34,81,70,000 21,02,00,00,200

राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

17 सहकारिता

राजस्व 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व

0 21,02,00,00,200

0

50,00,100

50,00,100 200

0

200 1,45,51,34,000

पूंजी 20 लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी

पूंजी

0 1,45,51,34,000

0

33,97,50,000 33,97,50,000

0 7,01,10,00,000 7,01,10,00,000

राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

23 जल संसाधन विभाग

पूंजी 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

राजस्व

पूंजी

राजस्व

0

3,96,42,000

3,96,42,000 0

7,76,05,000

7,76,05,000

0

1,000 1,000

500

0

500

67,75,000 1,00,67,75,000 0

18,99,50,00,100

30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 36 परिवहन

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

0 18,99,50,00,100 100

0

100

0

0 37,40,14,08,700 37,40,14,08,700

पूंजी 1,61,92,50,000

44 उच्च शिक्षा

राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं राजस्व

0 1,61,92,50,000

0

5,00,00,400

5,00,00,400 1,25,00,00,000

रोजगार विभाग

55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

राजस्व

0 1,25,00,00,000 6,20,30,50,000

राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

0 6,20,30,50,000 13,14,75,10,400

पूंजी

0 13,14,75,10,400

0 4,04,55,00,100 4,04,55,00,100

65 विमानन विभाग

राजस्व

0

25,00,00,000

69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग -

राजस्व

25,00,00,000 600

0

600 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

1246 ( 2)

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवाएं और प्रयोजन

अनुदान का

विधान सभा

संचित निधि

योग संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

(2)

(1)

₹

₹ नगरीय कल्याण

0 4,02,39,20,000

4,02,39,20,000

80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय राजस्व सहायता

राजस्व

81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

0 97,60,80,000

97,60,80,000

पूंजी

0 2,50,00,00,000

2,50,00,00,000

राजस्व

योग

1,14,02,29,93,700

67,75,000

1,14,01,62,18,700

पूंजी

15,77,15,00,100

15,90,41,05,100

13,26,05,000

वृहद योग

1,29,92,70,98,800

1,29,78,77,18,800

13,93,80,000 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

1246( 3)

उददेश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरुस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

विष्णुदेव साय , रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 20 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-20.623/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-20.623.