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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

जिला नारायणपुर में बाल गृह हेतु शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का पंजीयन संबंधी

Published 29 December 2023

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
634
Notification no.
क्रमांक 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट-01)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-29.634
Languages
English, Hindi

शासन

छत्तीसगढ़

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 634]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023- पौष 8, शक 1945

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 11-01 / 2023 / मबावि / 50 ( पार्ट-01 ) : - राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संस्था को 50 की क्षमता वाला बालगृह अतिरिक्त यूनिट संचालित करने हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों/ बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल / शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है:-

जिला

क्र.

क्षमता पंजीयन क्रमांक

बाल गृह का पता बाल देखरेख संस्था की प्रकृति

शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता

50

1 नारायणपुर

बालगृह (बालक)

01- 02/ NRYNP / 23- 24

बालगृह (बालक) , रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बालगृह केन्द्र (छ.ग)

रामकृष्ण मिशन आश्रम, हेड क्वाटर, पी.ओ. बेलूर मठ, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल, 711202

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षो के लिए वैध होगा ।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य / जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों / प्रतिनिधियों/ समितियों द्वारा किया जायेगा । संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण / परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी । संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो ।

3. संस्था द्वारा , किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो / वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा ।

1267 1268

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

4. संस्था के संचालन / बच्चों की देखरेख व संरक्षण / अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय- समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा । छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भुवनेश यादव, सचिव.

अटल नगर , दिनांक 7 दिसम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक 11-01 / 2023 / मबावि / 50 (पार्ट-01 ) .- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि / 50 दिनांक 25.10.2017 , अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि/ 50 दिनांक 03.01.2018 , अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि/ 50 दिनांक 27. 03.2018 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि / 50 दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पजीकृत किया गया था ।

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त उल्लेखित संस्था ओं में से निम्नलिखितसंस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों / बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल / शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है:-

क्र.

बाल गृह का पता शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता

1 वसुन्धरा जन कल्याण समिति, गणेश दादा गली, भट्टी रोड़, केदारपुर, अम्बिकापुर , जिला सरगुजा, (छ.ग)

खुला आश्रयगृह (बालक) , गणेश दादा गली, भट्टी रोड़, केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, (छ.ग)

2

जिला

पंजीयन कमांक वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता

बालिका

बालक

बाल देखरेख संस्था की प्रकृति

25

सरगुजा

03 / SRG /16- 17 खुला आश्रयगृह (बालक)

राजनांदगांव

बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता- मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होमगार्ड केम्प के सामने , कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग)

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी , आरा मशीन रोड़, कैलाश नगर, वार्ड नं. 27/29 पटेल कॉलोनी, राजनांदगांव (छ . ग)

05 / RJND /17- 18 विशेषीकृत 10 दत्तक ग्रहण एजेन्सी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

जिला क्र.

बाल गृह का पता शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता

3

सुकमा बस्तर सेवक मण्डल, कैथोलिक चर्च, बिशप हाऊस, लालबाग , जगदलपुर, बस्तर (छ.ग)

बालगृह (बालक) , छिन्दगढ़ , मिशन कॉलोनी, सामुदायिक भवन के पास , रानीबहाल रोड़, जिला सुकमा, (छ.ग)

4

रायपुर रायपुर सेवा भारती मातृछाया, पता- प्रधान कार्यालय, जाग्रति मंडल, गोविन्द नगर, रायपुर (छ. ग)

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी, स्व. विमला देवी लुनिया स्मृति निलयम्, स्वामी विवेकानंद स्टेडियम के पीछे , कोटा, रायपुर (छ.ग ) 5

दुर्ग

खुला आश्रयगृह (बालिका) , तेलीबांधा, जल विहार कॉलोनी, मकान नं-17, रायपुर (छ.ग)

प्रतिज्ञा विकास संस्थान, म.नं. 231, पंचशील एकेडमी के पीछे, मुक्तनगर, पद्यमनाभपुर, दुर्ग, (छ.ग)

नारायणपुर

6 रामकृष्ण मिशन आश्रम, हेड क्वाटर, पी.ओ. बेलूर मठ, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल , 711202

बालगृह (बालक) , रामकृष्ण मिशन आश्रम , नारायणपुर, बालगृह केन्द्र , जिला नारायणपुर (छ.ग)

7

नारायणपुर

बालगृह (बालक) , रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बालगृह केन्द्र जिला नारायणपुर (छ.ग)

रामकृष्ण मिशन आश्रम, हेड क्वाटर, पी.ओ. बेलूर मठ, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल , 711202

1268 ( 1 )

पंजीयन क्रमांक वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता बालक बालिका

बाल देखरेख संस्था की प्रकृति

01/ SUKMA/17- 18 बालगृह 50 (बालक)

12/RPR/16-17 20

विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी

14/RPR/17-18 खुला आश्रयगृह (बालिका)

25

बालगृह 50 (बालक)

01- 01/NRYNP/ 16- 17

50

02/NRYNP /16- 17 बालगृह (बालिका) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023

1268 ( 2)

1. यह पंजीयन , आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षो के लिए वैध होगा ।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य / जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों / प्रतिनिधियों / समितियों द्वारा किया जायेगा । संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण / परीक्षण / अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी । संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो ।

3. संस्था द्वारा , किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा , देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो / वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा ।

4. संस्था के संचालन / बच्चों की देखरेख व संरक्षण / अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय - समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भुवनेश यादव , सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 29 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-29.634/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-12-29.634.