शासन
छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 635]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023- पौष 8 , शक 1945
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक 11-01 / 2023 / मबावि / 50 (पार्ट) - राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों / बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल / शासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है: -
जिला
संस्था का नाम
क्र.
बाल देखरेख संस्था का पता
पंजीयन क्रमांक
वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता
बाल देखरेख संस्थाकी प्रकृति
1
25
सरगुजा
08/ SRG/ 21- 22 शासकीय प्लेस ऑफ् सेफ्टी (बालक)
प्लेस ऑफ् (बालक)
कन्या परिसर रोड़, गंगापुर , अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्षों के लिए वैध होगा ।
2. संस्था का निरीक्षण राज्य / जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों / प्रतिनिधियों / समितियों द्वारा किया जायेगा । संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण / परीक्षण / अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी । संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो ।
3. संस्था द्वारा , किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो / वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा ।
1269 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
1270
4. संस्था के संचालन / बच्चों की देखरेख व संरक्षण / अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय - समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
भुवनेश यादव , सचिव.
अटल नगर, दिनांक 7 दिसम्बर 2023
अधिसूचना
क्रमांक 11-01 / 2023 / मबावि / 50 (पार्ट) - छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि / 50 दिनांक 25.10.2017 , अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017/ मबावि / 50 दिनांक 03.01.2018 , अधिसूचना क्र. एफ11-13 / 2017/ मबावि / 50 दिनांक 27. 03.2018 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13 / 2017 / मबावि / 50 दिनांक 21.08.2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पजीकृत किया गया था ।
राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों / बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल / शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है:-
जिला
पंजीयन कमांक बाल गृह का पता
क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता
बाल देखरेख संस्था की प्रकृति
वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता
बालिका
बालक
1
10
सरगुजा
04/ SRG /16-17
विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी
बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होमगार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड, बिलासपुर,(छ.ग)
सेवाभारती, मातृछाया, शिशुगृह, शहरी प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के पास , नवापारा , अंबिकापुर
2
50
सरगुजा
01/SRG/16-17
बालगृह (बालक)
सन्मार्ग शिक्षा समिति, थाना रोड़, मायापुर, अम्बिकापुर, सरगुजा, (छ.ग)
राघवपुरी , वृद्धाश्रम के बगल में, अजिरमा, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
क्र.
जिला
बाल गृह का पता शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता
कोण्डागांव
रोजगारी पारा सरदार त्रिलोचन सिंह भवन, रायपुर नाका के पास कोण्डागांव, (छ.ग) 3 छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद् माधवराव सप्रेशाला स्कूल परिसर , बिजली ऑफिस के पास, बुढापारा, रायपुर (छ.ग)
4
रायपुर
खुटेरी, राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने, न्यू रायपुर (छ.ग) दारूल उलूम ख्वाजा रहमतुल्लाह नाईबे रसूल, खुटेरी , राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने, न्यूरायपुर (छ.ग)
5
दंतेवाड़ा
टूमौरोज फाउण्डेशन, जिला- कोलकाता, राज्य- पश्चिम बंगाल
पोटा केबिन के बाजू में , कारली, दान्तेवाड़ा 6
दंतेवाडा
बाजारपारा , कतियाररास, जिला दंतेवाडा (छ.ग) अर्पण कल्याण समिति, मॉ शारदा ट्रेवल्स के पास, पुराना बस स्टैण्ड, पण्डरी, रायपुर (छ.ग)
मेन रोड कतियाररास, जिला- दन्तेवाड़ा 7 बस्तर सामाजिक जन विकास समिति, कटेकल्याण , जिला दंतेवाड़ा
8
बलरामपुर
वार्ड नं. 014 , पी. एच.ई. ऑफिस के ग्राम विकास समिति , ग्रा. भाला, पो. विजयनगर, तह. रामानुजगंज, जिला बलरामपुर
सामने, दहेजवार, जिला बलरामपुर नवजीवन स्कूल के सामने, धनोरा रोड़, बोरसी, दुर्ग 9 बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होमगार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग)
1270(1)
पंजीयन कमांक बाल देखरेख संस्थाकी प्रकृति
वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता बालक बालिका
50 02/KDGO/17- 18 बालगृह (बालिका)
50 05 /RPR /16-17 बालगृह (बालक)
50
02/ DNTWD/16- 17 बालगृह (बालिका)
25
05 / DNTWD /16- 17 खुला आश्रयगृह (बालक)
10
दंतेवाड़ा
01/DNTWD /16-17 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी
01/BLRPUR/17- 18 बालगृह 50 (बालक)
10
06/DURG /16-17
दुर्ग विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
1270 ( 2)
क्र.
बाल गृह का पता शासकीय संस्था/ स्वैच्छिक संगठन का नाम/ पता
10
सेवा भारती 'मातृछाया' , शांतिनगर वार्ड , गुरुद्वारा रोड़, जगदलपुर , बस्तर बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता- मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होमगार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग)
11
मातृछाया माँ तुलजा भवानी मंदिर के पास , कुदुदण्ड, बिलासपुर , (छ.ग) बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास , होमगार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग)
12
जिला
पंजीयन कमांक वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता
बाल देखरेख संस्था की प्रकृति
बालिका
बालक
बस्तर
10
06/ BSTR/16-17 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी
10
बिलासपुर
01/BSP /16-17 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी
10
05/KRBA/17- 18
कोरबा विशेषीकृत
दत्तक
ग्रहण
एजेन्सी
विवेकानंद सेवा सदन, कुआं भट्टा मार्ग, बुधवारी बायपास रोड़, जिला कोरबा बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, पता-मातृछाया मॉ तुलजा भवानी मंदिर के पास , होमगार्ड केम्प के सामने, कुदुदण्ड, बिलासपुर, (छ.ग)
1. यह पंजीयन , आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा ।
2. संस्था का निरीक्षण राज्य / जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों / प्रतिनिधियों / समितियों द्वारा किया जायेगा । संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण / परीक्षण/ अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी । संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो । 3. संस्था द्वारा , किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनो / वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा ।
4. संस्था के संचालन / बच्चों की देखरेख व संरक्षण / अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा समय - समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
भुवनेश यादव, सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023 .