100000
छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001. "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
रायपुर, सोमवार , दिनांक 15 जनवरी 2024- -पौष 25, शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 15 जनवरी 2024
आदेश
क्रमांक / 567 / 21 -ब / छ.ग. / 2024.- राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित तालिका में दर्शित अधिवक्ता को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त करता है- अतिरिक्त महाधिवक्ता हेतु-
क्रमांक
अधिवक्ता का नाम
1
श्री वाय. एस. ठाकुर
2
श्री रणवीर सिंह मरहास
3
श्री राज कुमार गुप्ता
4
श्री आशीष शुक्ला
5
श्री बी. डी. गुरू
6
श्री विवेक शर्मा
7
श्री सुनील काले
उप महाधिवक्ता हेतु-
1
श्री प्रवीण दास
2
श्री विनय पाण्डेय
3 श्री यू. के. एस . चंदेल
4 श्री संजीव पाण्डेय
5 श्री शशांक ठाकुर
6
श्री नीरज शर्मा
7 डॉ. सौरभ कुमार पाण्डेय
17 18
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2024
शासकीय अधिवक्ता हेतु -
1 श्री दिलमन रतिमिंज
2 श्री अखिलेश कुमार
3 श्री अजित सिंह
4 श्री केशव गुप्ता
5 श्री संघर्ष पाण्डेय
6 श्री धीरज वानखेड़े
7 श्री अरविन्द दुबे
8 श्री अजय पाण्डेय
9 श्रीमती सुप्रिया उपासने
10 श्री राहुल तामस्कर
11 श्री सतीश गुप्ता
12 श्री रतन पुष्टि
13 श्री संतोष सोनी
14 गैरी मुखोपाध्याय
15 श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
16 श्री राजीव भारत
उप शासकीय अधिवक्ता हेतु-
1 कु. सुनीता मानिकपुरी
2 श्री प्रमोद श्रीवास्तव
3 श्री अतानु घोष
4 सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय
5 सुश्री शैलजा शुक्ला
6 सुश्री उपासना मेहता
7 श्री किशन साहू
8 श्री सुयशधर दीवान
9 श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव
10 श्री आशुतोष पाण्डेय
11 श्री अंकुर कश्यप
12 श्री शालिन सिंह बघेल छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2024
18(1) पैनल लॉयर हेतु-
1 श्री नितांश जायसवाल
श्री शैलेन्द्र शर्मा
2
3 श्री मो . राहुल अमीन मेनन
4 श्री अभिषेक सिंह
5 श्री लव शर्मा
6 श्री दीपक कुमार सिंह
7 श्री आशुतोष शुक्ला
8 सुश्री मोनिका सिंह ठाकुर
9 श्री रिषभ चन्द्र सिंह देव
10 शुभ्रा श्रीवास्तव
श्री अमित वर्मा
11
12 स्मृति श्रीवास्तव
13 प्रभा शर्मा
14 श्री नंद कुमार कश्यप
15 सुश्री साक्षी गोयल
16 सुश्री आकांक्षा वर्मा
17 श्री अंकुर कश्यप
18 श्री यू. पी . एस . साहू
19 श्री समीर बेहार
20 श्री सुरेन्द्र देवांगन
21 श्री प्रदीप सिंह राठौर
22 श्री विजय बहादुर सिंह
अतिरिक्त महाधिवक्ता , उप महाविधवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता को देय फीस विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 12342/4360/ 21 - ब/छ.ग./2015 दिनांक 30.12.2015 के अध्यधीन होगा तथा पैनल लॉयर को जब कभी किसी मामले में महाधिवक्ता द्वारा नियुक्त किया जाए तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी ) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर छ.ग. शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर निर्धारित शुल्क/ फीस/ पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा 18(2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 जनवरी 2024
नियुक्त विधि अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के तत्संबंधी प्रावधानों से शासित होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परन्तु विधि अधिकारी त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा ।
विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुसार नियुक्त विधि अधिकारी निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें : -
1. (अ) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है ।
(ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद , भारतीय विधिज्ञ परिषद जहाँ उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।
(स) उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है ।
(द) सात वर्ष की विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं ।
2. उक्त घोषणा पत्र प्राप्त करने और घोषणा पत्र में उक्त स्टैंडिंग कौंसिल की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे । यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग को सूचित करेंगे ।
3. कृपया कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें , जिसकी प्रतिलिपि महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को भी प्रेषित करें ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार भास्कर , उप- सचिव.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024