विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 जनवरी 2024
अधिसूचना
क्र. 763/138/21-ब/छ.ग./2024.⸺ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 02 की उपधारा (07) में अंतर्विष्ट अभिव्यक्त शासकीय अभिभाषक के संदर्भ में राज्य शासन श्री प्रफुल्ल कुमार भारत, महाधिवक्ता, बिलासपुर को उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 33 नियम 6 तथा आदेश 27 नियम 4 में उल्लेखित किये गये कृत्यों को छोड़कर उन समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का, जो कि शासकीय अभिभाषक पर उक्त संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूपेण अधिरोपित हों, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में पालन करने के लिए, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.
No. 763/138/21-B/CG/2024.⸺ With reference to expression "Government Pleader" contained in sub- section (7) of section 2 of the Code of Civil Prosedure, 1908 (No. V of 1908), the State Government is pleased to appoint Shri Prafull Kumar Bharat, Advocate General, Bilaspur to perform in the High Court of Chhattisgarh all or any of the functions expressly imposed by the said code on the "Government Pleader" except the functions specified in rule 6, Order XXXIII and rule 4 order XXVII First Schedule thereof, with effect from the date he assumes charge of his office.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव.