Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

जनोपयोगी सेवाओं की प्रदायगी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्

Published 30 January 2024

Department
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
19
Notification no.
क्रमांक एफ 04-124/2023/सात-4
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-01-30.19
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-124/2023/सात-4. - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन्‌ 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्‌, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :-

स. क्रं. कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा, जो प्रदान की जानी है सेवा प्रदाय करने का समय-सीमा (कार्य दिवस) सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी अपीलीय अधिकारी
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
''23 संबंधित राजस्व न्यायालय अविवादित श्रेणी के मूल मामले 90 कार्य दिवस संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कलेक्टर संभागायुक्त
24 संबंधित राजस्व न्यायालय विवादित श्रेणी के मूल मामले 180 कार्य दिवस संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कलेक्टर संभागायुक्त
25 संबंधित राजस्व न्यायालय (कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय) अपील/पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन के मामले 180 कार्य दिवस संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कलेक्टर संभागायुक्त''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 30 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-01-30.19/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-01-30.19.