राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 04-124/2023/सात-4. - छत्तीसगढ़ लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-
सरल क्रमांक 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
| स. क्रं. | कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम | छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा, जो प्रदान की जानी है | सेवा प्रदाय करने का समय-सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी | अपीलीय अधिकारी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ''23 संबंधित राजस्व न्यायालय | अविवादित श्रेणी के मूल मामले | 90 कार्य दिवस | संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी | कलेक्टर | संभागायुक्त | |
| 24 | संबंधित राजस्व न्यायालय | विवादित श्रेणी के मूल मामले | 180 कार्य दिवस | संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी | कलेक्टर | संभागायुक्त |
| 25 | संबंधित राजस्व न्यायालय (कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय) | अपील/पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन के मामले | 180 कार्य दिवस | संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी | कलेक्टर | संभागायुक्त'' |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव.