वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 जनवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-35/2022/वाक(आब)/पांच(14).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आबकारी विभाग द्वारा कायम किये जाने वाले आपराधिक एवं विभागीय प्रकरणों में जप्तशुदा मदिरा तथा मादक द्रव्यों एवं विभागीय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उत्पादित व संग्रहित आबकारी कर योग्य वस्तुओं के परीक्षण किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन, एतद्द्वारा, आबकारी विभाग में ''राज्य स्तरीय रासायनिक प्रयोगशाला'' स्थापित करता है तथा उपरोक्त प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय रासायनिक प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु अधिकृत करता है।
आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा जारी रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन समस्त उद्देश्यों के लिए यथा ''भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973'' की धारा 293 (1) एवं (4) (क) के अंतर्गत नियमानुसार मान्य किया जावेगा।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 जनवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-35/2022/वाक(आब)/पांच(15).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, आबकारी विभाग के लिये स्थापित राज्य स्तरीय रासायनिक प्रयोगशाला में विभागीय कार्यालयों के द्वारा प्रेषित प्रदर्श (सेम्पल) की जांच निःशुल्क किये जाने एवं विभागीय अनुज्ञप्तिधारियों सहित अन्य, यदि कोई हो, द्वारा प्रेषित प्रत्येक प्रदर्श (सेम्पल) के परीक्षण हेतु रूपये 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) का शुल्क निर्धारित करता है।
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,