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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) संबंधी

Published 05 February 2024

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
24
Notification no.
क्रमांक-1628/वि.स./विधान/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-05.24
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढशासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 फरवरी 2024 माघ 16 , शक 1945

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार , दिनांक 5 फरवरी, 2024 (माघ 16, 1945)

क्रमांक-1628 / वि.स. /विधान / 2024. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1 ) विधेयक, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

47 48

छत्तोसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2024

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1 ) विधेयक, 2024

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2024 कहलाएगा । संक्षिप्त नाम.

2. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए राज्य की संचित में से छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2024 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों 1,34,87,04,91,207 रूपयों को सम्मिलित करते हुए 1,34,87,04,91,207/- का दिया जाना । (तेरह हजार चार सौ सतासी करोड़ चार लाख इक्यानवे हजार दो सौ सात) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के निधि

स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय

वर्ष 2023-2024 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।

विनियोग .

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 फरवरी 2024

48(1) अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन निम्नलिखित से अनधिक राशियां

विधान सभा

अनुदान का संख्यांक

संचित निधि

योग

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(1)

(2)

राजस्व भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

01 सामान्य प्रशासन

पूंजी 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व (3)

₹

₹

0 78,07,00,000 78,07,00,000 0 2,14,77,107 2,14,77,107 22,27,00,300

07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

0 22,27,00,300

0

7,06,00,000

पूंजी

राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासनं

10 वन

राजस्व

7,06,00,000

0

100

100

0

0

4,89,40,000 4,89,40,000

राजस्व 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

0

20,90,00,000

पूंजी

20,90,00,000

0 32,45,00,000 32,45,00,000

13 कृषि

राजस्व

राजस्व 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण

राजस्व

0

0 1,75,00,00,000 1,75,00,00,000

23 जल संसाधन विभाग

पूंजी 24 लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल

पूंजी 28 राज्य विधान मंडल

राजस्व

0

0

1,200

1,200

0

95,00,000 95,00,000

29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

राजस्व

पूंजी

राजस्व 0

100

100 0

1,46,26,32,000

30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

0 1,46,26,32,000

0 12,50,00,000 12,50,00,000

32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 1,11,70,00,000

33 आदिम जाति कल्याण

राजस्व 34 समाज कल्याण

राजस्व

0 1,11,70,00,000

0

1,07,50,000

37 पर्यटन

राजस्व

1,07,50,000

0

15,00,00,000

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

15,00,00,000

0 48,29,77,05,000

48,29,77,05,000

पूंजी 2,27,92,56,000

42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

राजस्व 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

राजस्व

0 2,27,92,56,000

0

500

500

0

100 100

0 35,35,00,000 35,35,00,000

पूंजी

0 2,56,00,000 2,56,00,000

56ग्रामोद्योग

पूंजी

0 19,00,00,000 19,00,00,000

64 अनुसूचित जाति उपयोजना

राजस्व

0 14,95,49,84,000

14,95,49,84,000

48 ( 2 )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2024

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

सेवाएं और प्रयोजन

अनुदान का

योग

संचित निधि

विधान सभा

संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(2)

(3)

(1)

₹

₹

पूंजी

0

6,61,44,000

6,61,44,000

राजस्व

67 लोक निर्माण कार्य - भवन

11,25,00,000

1,25,00,000

800

800

0

पूंजी

0

पूंजी

69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण

राजस्व

0

71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व

0

79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता

राजस्व

82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय

सहायता

राजस्व

योग

1,31,70,55,11,600

79,32,00,100

1,30,91,23,11,500

पूंजी

3,16,49,79,607

3,14,05,02,500

2,44,77,107

वृहद योग

81,76,77,207 1,34,87,04,91,207

1,34,05,28,14,000

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2024

48(3)

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर, दिनांक 05 फरवरी , 2024

ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, (भारसाधक सदस्य) "संविधान के अनुच्छेद 207 (3 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 05 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-05.24/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-05.24.