गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-13/गृह-सी/2024.— संदर्भ - श्री सत्य प्रकाश भारती, पुत्र-स्व. राजनाथ प्रसाद, निवासी-वार्ड-25, फौजी नगर, थाना-जामुल, जिला-दुर्ग, पिन - 490026 द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, रायपुर (छ.ग.) को संबोधित परिवाद सं. CO1242024A0003 दिनांक 29-01-2024 दायर किया गया है।
यह परिवाद मूलतः श्री शम्सुज्जमा खान, निरीक्षक, प्रवर्तन, संपदा विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP), भिलाई द्वारा परिवादी श्री सत्य प्रकाश भारती, पुत्र-स्व. राजनाथ प्रसाद, निवासी-वार्ड-25, फौजी नगर, थाना-जामुल, जिला-दुर्ग, पिन-490026 से भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के आधिकारिक आवासीय परिसर में भिलाई इस्पात संयंत्र के संपदा विभाग कार्यालय द्वारा परिवादी के नाम पर एक आवास आवंटित करने के एवज में अवैध रूप से रिश्वत की मांग के बारे में है, इस संदर्भ में परिवादी द्वारा आवेदन दिनांक 15-06-2023 दिया गया था।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946 (1946 का अधि. XXV) की धारा 6 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1879 का क्र. X) की धारा 21 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ शासन, श्री सत्य प्रकाश भारती पुत्र -स्व. राजनाथ प्रसाद, निवासी -वार्ड 25, फौजी नगर, पुलिस थाना-जामुल, जिला -दुर्ग द्वारा श्री शम्सुज्जमा खान, निरीक्षक, प्रवर्तन, संपदा विभाग, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के विरूद्ध अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने पर उपरोक्त दायर परिवाद में लगाए गए अपराध के आरोप के आलोक में उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध करने और उपरोक्त परिवाद/मामले से संबंधित तथ्यों से उत्पन्न किसी/किन्ही भी अन्य अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करती है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.