वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-9/2024/वा.क.(आब.)/पांच (30).— छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ड.), (च), एवं (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रयोग के नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -
संशोधन
1. उक्त नियमों में -
(1) नियम 1 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 1 के उपनियम (1) के खण्ड (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-
''(क) कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी मिल, कारखाने जहाँ न्यूनतम 150 श्रमिक (श्रम विभाग में पंजीकृत) नियोजित हो, तो मिल के निकासी द्वार (मेन गेट) से 100 मीटर या उससे अधिक की दूरी पर स्थित है।
(2) नियम 1 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 1 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्-
''(ख) किसी धार्मिक या किसी शैक्षणिक संस्था, किसी अस्पताल, अनुसूचित जातियों के सदस्यों की किसी कालोनी (न्यूनतम 100 परिवार), किसी श्रमिक कालोनी (न्यूनतम 100 परिवार), पेट्रोल पम्प के निकट है या जहाँ राज्य सरकार की मंजूरी अभिप्राप्त की गयी है, सिवाय इसके कि, जहाँ ऐसी दुकान, ऐसे स्थान से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।''
(3) नियम 1 के स्पष्टीकरण के खण्ड (ग) के (दो) को विलोपित किया जावे।
(4) नियम 1 के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) को विलोपित किया जावे। ''(ड.) ''अस्पताल'' से अभिप्रेत है राज्य या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी पूर्त (चेरीटेबल) संस्था द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या उपचर्या गृह जहाँ 25 रोगियों की भर्ती तथा उपचार के लिये कम से कम 25 बिस्तरों की सुविधाएँ उपलब्ध हों।''
(6) नियम 3 के उपनियम (1) में शब्द समूह ''भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी, जो शासन के आबकारी राजस्व का बकायादार'' के पश्चात् शब्द ''/व्यतिक्रमी'' अंतःस्थापित किया जावे।
(7) नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 के उपनियम (2) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्- ''(2) किसी अभिकर्ता को तब तक बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जब तक वह अपने स्वामी का पंजीकृत मुख्तयारनामा (Registered Power of attorney) धारित नहीं करता है या जब तक ऐसा स्वामी स्वयं उपस्थित रह कर अभिकर्ता को अपनी ओर से बोली लगाने के लिये अधि—त नहीं कर देता है।''
(8) नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3 के उपनियम (3) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्- ''(3) कुष्ठ रोग से ग्रस्त या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति या 21 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आबकारी सुविधा (Excise Privilege) के लिये बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।'' 2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, वििवश्शोेष्षा सचिव.