वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-42/2023/वा.क.(आब.)/पांच (31).— छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) (ड.), (च), (छ) एवं (ज) के उप-खण्ड (दो) द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, ''छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995'' में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -
संशोधन
1. उक्त नियमों में -
नियम 6 के उपनियम (6) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 6 के उपनियम (6) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्- ''(6) स्प्रिट का आसवनी से ले जाया जाना- ''छत्तीसगढ़ के भीतर स्पिरिट को, एक आसवनी से दूसरी आसवनी या आसवनी परिसर के भीतर स्थित देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई या आसवनी परिसर के बाहर स्थित देशी/विदेशी मदिरा की बॉटलिंग इकाई को मदिरा निर्माण के प्रयोजन से अथवा अन्य किसी इकाई द्वारा, किसी भी प्रयोजन से विहित परिवहन शुल्क के संदाय पर, आबकारी आयुक्त द्वारा विहित बंधपत्र के निष्पादन पर, या ऐसी अन्य रीति से जैसी कि आबकारी आयुक्त विहित करे, ले जाया जायेगा। स्पिरिट का परिवहन टैंकर/पाईप लाईन/ड्रम/कंटेनर/अन्य माध्यम से भी किया जा सकेगा तथा ऐसे स्पिरिट के परिवहन पर परिवहन शुल्क रूपये 1500/- प्रति परेषण देय होगा। यदि ऐसे स्पिरिट का परिवहन पाईप लाईन के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसा किये जाने पर परिवहन शुल्क प्रति 20,000 बल्क लीटर या उससे कम मात्रा पर रूपये 1500/- देय होगा।
2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, वििवश्शोेष्षा सचिव.