राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्र. एफ 4-06/सात-1/2022.— छत्तीसगढ़ कार्यपालन शासन के कामकाज संबंधी नियमों के भाग-5 के नियम 13 के अधीन जारी किये गये अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 2-क की मद (1) के अनुसरण में तथा इस संबंध में पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, मैं टंक राम वर्मा, मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 23 के अधीन विचाराधीन निगरानी प्रकरणों एवं अभ्यावेदनों में पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसी समस्त कार्यवाही, जो प्रकरण के अंतिम विनिश्चय तक पहुॅचाने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये अधिकृत करता हूॅ। वे तत्पश्चात् प्रकरण में अंतिम आदेश अनुमोदन हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे।