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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 622 ]]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2024- -फाल्गुन 2, शक 1945
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी , 2024 (फाल्गुन 2, 1945)
क्रमांक-2954/वि.स./विधान/ 2024. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला ( संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) जो बुधवार , दिनांक 21 फरवरी , 2024 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
123 124
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2024
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 5 सन् 2024)
छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला ( संशोधन) विधेयक , 2024.
छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम , 2006 (क्र. 22 सन् 2006 ) को अग्रतर संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-
1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) अधिनियम , 2024 कहलायेगा ।
संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(2 ) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्र पर होगा जिसे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र के रुप में अधिसूचित किया जाये ।
(3 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
प्रस्तावना का
संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम , 2006 (क्र. 22 सन् 2006 ) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में विनिर्दिष्ट है) , की प्रस्तावना में, शब्द " माघी पुन्नी मेला ' के स्थान पर , शब्द " कुंभ (कल्प) मेला " प्रतिस्थापित किया जाये ।
धारा 1 का संशोधन.
3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप - धारा (1 ) में, संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 " के स्थान पर , संक्षिप्त नाम " छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम , 2006" प्रतिस्थापित किया जाये । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 फरवरी 2024
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धारा 2 का संशोधन.
4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (7 ) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाऐं, अर्थात्ः- " (7 ) " मेला " से तात्पर्य है , राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला कुंभ (कल्प) मेला;"
शब्द " कुंभ (कल्प) मेला" का प्रतिस्थापन.
5. मूल अधिनियम में शब्द " माघी पुन्नी मेला " जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कुंभ (कल्प) मेला " प्रतिस्थापित किया जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024
124 ( 2)
उददेश्यों और कारणों का कथन
राजिम मेले के आयोजन से छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है तथा राजिम मेले से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है । यह प्रतिवर्ष माघ महिने की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है ।
2. यह एक वार्षिक आयोजन है । इस विषय को दृष्टिगत रखते हुए , प्रतिष्ठित संतों ने राजिम कुंभ में " कल्प " शब्द जोड़ने का सुझाव दिया था । " कल्प " का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण या वास्तविक न होने पर भी बहुत कुछ किसी दूसरे की बराबरी का या समान हो । संतों एवं विशेषज्ञों द्वारा दिया गया सुझाव उचित प्रतीत होता है ।
3. अतएव, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम , 2006 (क. 22 सन् 2006) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक है ।
4.
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
बृजमोहन अग्रवाल रायपुर, दिनांक 10 फरवरी , 2024
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री (भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024
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उपाबन्ध
छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006 ) के शीर्षक , प्रस्तावना, धारा 1 की उप - धारा (1 ) एवं (2) तथा धारा 2 की उप - धारा
(7) के सुसंगत उद्धरण
1. शीर्षकः - छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम, 2006
2. प्रस्तावनाः- राजिम माघी पुन्नी मेला में उचित प्रबंधन उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम, 3. धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ की उप धारा (1 ) एवं (2)
(1) " इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला अधिनियम 2006 " होगा ।
(2) यह ऐसे क्षेत्र पर लागू होगा जो समय - समय पर शासन द्वारा राजपत्र में राजिम माघी पुन्नी मेला क्षेत्र अधिसूचित किया जाये.
4. धारा 2- परिभाषाएं- उप - धारा (7 )
" (7) " मेला" से तात्पर्य है, राजिम में प्रतिवर्ष होने वाला माघी पुन्नी मेला "
दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024 .