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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने संबंधी

Published 23 February 2024

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
65
Notification no.
क्रमांक एफ 11-04/2023/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.65
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-04/2023/मबावि/50.— राज्य शासन एतद्‌द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 के नियम 11 के अनुसार निम्न संस्थाओं को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैः-

क्र. सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिले का नाम अनुश्ांसित संस्था का नाम
1. कोरिया उपकार सेवा समिति, बैकुण्ठपुर (पंजीयन हेतु)
2. मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान, बैकुण्ठपुर (पंजीयन हेतु)
3. मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी नॉलेज ऑफ ईन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड एजुकेशन केयर सोसायटी (काईट केयर सोसायटी) (पंजीयन हेतु)

अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी। साथ ही पीड़ित को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी। संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

उक्त आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.65/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.65.