महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.— राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 03-01-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था।
| क्र. | शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता | बाल गृह का पता | जिला | बाल देखरेख संस्था की प्रकृति | वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता | पंजीयन क्रमांक | |
| बालक बालिका | |||||||
| 1 | मदरसा अशरफिया कमेटी पता- कसारीडीह, वार्ड न ं . 36, कसारीडीह, जिला दुर्ग, (छ.ग.) | बालगृह (बालक), अशरफिया ग्रुप, नेकी की दीवार के सामने, कसारी डीह, सिविल लाईन्स, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) | दुर्ग | बालगृह (बालक) | 25 | - | 07/DURG/16- 17 |
| 2 | स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था पता-श्रीमती उषा त्रिवेदी सांईसदन, नया ढाबा वार्डनं.-04, मोतिपुर रोड,़ राजनांदगांव, तह.-व जिला राजनांदगांव, (छ.ग.) | विशेषीकृत दत्तक ग ्रहण एजेन्सी, वार्ड न .-08, मार्ग नं. ं -01, शिक्षक कॉलोनी, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) | कबीरधाम | विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी | 10 | 02/KWRD/16- 17 |
2. संस्था का निरीक्षण राज्य /जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।
3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।