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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) में संशोधन पंजीयन का नवीनीकरण संबंधी

Published 23 February 2024

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
66
Notification no.
क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.66
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-01/2023/मबावि/50.— राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 03-01-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था।राज्य शासन एतद्‌द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं मेंं से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता हैः-

क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता बाल गृह का पता जिला बाल देखरेख संस्था की प्रकृति वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता पंजीयन क्रमांक
बालक बालिका
1 मदरसा अशरफिया कमेटी पता- कसारीडीह, वार्ड न ं . 36, कसारीडीह, जिला दुर्ग, (छ.ग.) बालगृह (बालक), अशरफिया ग्रुप, नेकी की दीवार के सामने, कसारी डीह, सिविल लाईन्स, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) दुर्ग बालगृह (बालक) 25 - 07/DURG/16- 17
2 स्नेह सर्वोदय सेवा संस्था पता-श्रीमती उषा त्रिवेदी सांईसदन, नया ढाबा वार्डनं.-04, मोतिपुर रोड,़ राजनांदगांव, तह.-व जिला राजनांदगांव, (छ.ग.) विशेषीकृत दत्तक ग ्रहण एजेन्सी, वार्ड न .-08, मार्ग नं. ं -01, शिक्षक कॉलोनी, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) कबीरधाम विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सी 10 02/KWRD/16- 17
1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पॉच वर्षो के लिए वैध होगा।

2. संस्था का निरीक्षण राज्य /जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा। संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी। संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो।

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शम्मी आबिदी, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.66/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-23.66.