चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-30/2023/55-एक.— छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) की धारा 3 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिनियम में :-
1. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 में शब्द ''बोर्ड'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''परिषद्'' स्थापित किया जाय।
2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 में शब्द ''बोर्ड'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द ''परिषद्'' स्थापित किया जाय।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुजी पिल्ले, अपर मुख्य सचिव.
Atal Nagar, the 16th February 2024
NOTIFICATION
AMENDMENTSIn the said Act : -
1. The Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 in word "Board" where ever they occur the word "Council" shall be substituted.
2. The Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Rule, 1973 in word "Board" where ever they occur the word "Council" shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU G PILLAY, Additional Chief Secretary.