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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन् 1946) संबंधी

Published 29 February 2024

Department
गृह विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
77
Notification no.
क्रमांक एफ-4-4/गृह-सी/2024
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-29.77
Languages
English, Hindi

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 गृह विभाग, सी-अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-4/गृह-सी/2024.— दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (अधिनियम 25 सन्‌ 1946) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की शिकायतों के संबंध में जिला बालोद के थाना अर्जून्दा में दर्ज अपराध क्रमांक 28/2024 धारा 420, 120-बी भादवि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7, 7-क एवं 12 व जिला रायपुर के थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 05/2024 धारा 120-बी, 420 भा.द.वि., भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7,7-क एवं 12 की जांच एवं अनुसंधान करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार की सहमति प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. पी. कौशल, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 29 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-29.77/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-02-29.77.