नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 29 फरवरी 2024
अधिसूचना
क्रमांक 1582/5590/2023/18. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 38 की उपधारा (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए श्री सरोज जायसवाल, पार्षद वार्ड क्रमांक 05, नगर पंचायत पांडातराई, जिला-कबीरधाम को पार्षद पद के लिये निर्योग्य पाए जाने के कारण राज्यशासन एतद्द्वारा पार्षद वार्ड क्रमांक 05, नगर पंचायत पांडातराई का पद रिक्त घोषित करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजू एस., सचिव.
अटल नगर, दिनांक 29 फरवरी 2024
क्रमांक 1582/5590/2023/18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1582/5590/2023/18 दिनांक 29-02-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजू एस., सचिव.
Atal Nagar, the 29th February 2024
NOTIFICATION
No. 1582/5590/2023/18. - Shri Saroj Jaiswal Councillor to Ward no 5 Nagar Panchayat Pandatarai District-Kabirdham found disqulified under section 38(2) of Chhattisgarh Municipality Act 1961 (No 37 of 1961) hence in exercise of powers conferred by section 38(2) of Chhattisgarh Municipality Act 1961 the state Govt hereby declares post of counciller of ward no.5, Nagar Panchayat Pandatarai vacant.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BASAVARAJU S., Secretary.