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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में संशोधन संबंधी

Published 01 March 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
85
Notification no.
क्रमांक एफ 10-10/2024/वा.क.(आब.)/पांच(33)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-01.85
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-10/2024/वा.क.(आब.)/पांच(33). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, छाीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌

संशोधन

1/ उक्त नियमों :-

(1) नियम 3(ख) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 3(ख) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

''नियम 3 (ख) - देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति एवम्‌ अहाता अनुज्ञप्तियां इन नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबंध क्रमांक (1) से (8) पर क्रमशः (1) ''सी.एस.2(घघ)'',(2) ''सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)'',(3) ''सी.एस.2 (ग-अहाता)'' तथा (4) ''सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)'' तथा (5) ''एफ.एल.1(घघ)'', (6)''एफ.एल. 1(घघ-कम्पोजिट)'', (7)''एफ.एल.1(ख-अहाता)'', (8)''एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)'' में मंजूर किये जायेंगे।'' (2) नियम 3(ख) के पश्चात्‌ निम्नानुसार नियम 3(ग) अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

''नियम 3 (ग) - प्ररूप ''सी.एस.2 (ग-अहाता)'', ''सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)'', ''एफ.एल.1(ख-अहाता)'', ''एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)'' में अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में निर्देश, प्रक्रिया, फीस/शुल्क इत्यादि का निर्धारण ऐसे किया जावेगा, जैसा कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावे एवं अहाता का व्यवस्थापन ऐसी रीति से किया जावेगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जावे।'' (3) नियम 10 के स्थान पर निम्नानुसार नियम 10 प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌ -

''देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय :-प्रदेश में संचालित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक निर्धारित रहेगा।'' (4) प्ररूप ''सी.एस.-2 (घघ)'' की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात :-

''10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोषित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये प्रत्येक दिवस प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खुला रखेगा।''

(5) प्ररूप ''सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट)'' की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात :-

''10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोषित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये प्रत्येक दिवस प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खुला रखेगा।''

(6) प्ररूप ''सी.एस.-2 (ग-अहाता)'' के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप ''सी.एस.-2 (ग-अहाता)'', प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

प्ररूप

नियम-3(ख)

सी.एस.2.(ग-अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या .......................... वर्ष ................... स्थान .......................................................................जिला - ................................ वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ................................................................................... के प्रतिफल में यह सी.एस.2.(ग-अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) में उल्लेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि .................स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।

(4) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी मदिरा या किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएॅ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन सहित)/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएं प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु लाईट म्यूजिक (मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

(7) उस दशा में जब सी.एस.2(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) की शर्त क्रमांक 10 में उल्लेखित है।

(9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। (10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तो द्वारा आबद्ध होगा।

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश/निर्देश के उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्‌द की जा सकेगी।

जिला-.........................

(7) प्ररूप ''सी.एस.2 (ग- कम्पोजिट अहाता)'' के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्ररूप ''सी.एस.2 (ग- कम्पोजिट अहाता)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्ररूप

नियम-3(ख)

सी.एस.2.(ग-कम्पोजिट अहाता )

अनुज्ञप्ति संख्या .......................... वर्ष ................... स्थान .......................................................................जिला - ................................ वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ....................................................................................के प्रतिफल में यह सी.एस.2.(ग कम्पोजिट अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) में उल्लेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में देशी एवं विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी देशी एवं विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि .................स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।

(4) अनुज्ञप्तिधारक, देशी/विदेशी मदिरा को छोड़कर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएॅ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन सहित)/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएं प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु लाईट म्यूजिक (मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।

(7) उस दशा में जब सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 10 में उल्लेखित है।

(9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो। (10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्ताें द्वारा आबद्ध होगा।

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश/निर्देश के उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्‌द की जा सकेगी।

जिला-.........................

(8) प्ररूप ''एफ.एल.-1 (घघ)'' की शर्त क्रमांक 18 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 18 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात :-

''18 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोषित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये प्रत्येक दिवस प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खुला रखेगा।''

(9) प्ररूप ''एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)'' की शर्त क्रमांक 10 के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक 10 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात :-

''10 - अनुज्ञप्तिधारी, नियमानुसार घोषित समस्त शुष्क दिवसो को छोड़कर, अनुज्ञप्त परिसर को बिक्री के लिये प्रत्येक दिवस प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खुला रखेगा।''

(10) प्ररूप ''एफ.एल.-1 (ख-अहाता)'' के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्ररूप ''एफ.एल.-1 (ख-अहाता)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्ररूप

नियम-3(ख)

एफ.एल.1 (ख-अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या .......................... वर्ष ................... स्थान .......................................................................जिला - ................................ वार्षिक लायसेंस फीस रूपये ................................................................................... के प्रतिफल में यह एफ.एल.1 (ख-अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

शर्तें

(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) में उल्लेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में केवल उसी विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि ................................

स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।

(4) अनुज्ञप्तिधारक, देशी मदिरा या किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएॅ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन सहित)/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएॅ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु लाईट म्यूजिक (मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा। (7) उस दशा में जब एफ.एल. 1(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) की शर्त क्रमांक 18 में उल्लेखित है।

(9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

(10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तो द्वारा आबद्ध होगा।

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश/निर्देश के उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्‌द की जा सकेगी।

जिला-.........................

(11) प्ररूप ''एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता)'' के स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्ररूप ''एफ.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्ररूप

नियम-3(ख)

एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या .......................... वर्ष ................... स्थान .......................................................................जिला - ................................ वार्षिक लायसेंस फीस रूपये .................................................................................. के प्रतिफल में यह एफ.एल.1ख (कम्पोजिट अहाता) अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

शर्ते

(1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) में उल्लेखित अनुज्ञप्त परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी एवं देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्त परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी विदेशी एवं देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि .................स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।

(4) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी एवं देशी मदिरा को छोड़कर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का न तो स्टॉक करेगा और न ही विक्रय करेगा।

(6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएॅ यथा-अल्पाहार (Snacks), एयरकूल्ड (एग्जास्ट फैन सहित)/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएॅ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। यद्यपि उपभोक्ताओं के मनोरंजन हेतु लाईट म्यूजिक (मधुर संगीत) आदि की व्यवस्था कर सकेगा, परन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

(6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा। (7) उस दशा में जब एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्‌द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने हेतु निर्धारित समय से मदिरा दुकान बंद होने के लिये निर्धारित समय तक ही अहाता का संचालन कर सकेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 10 में उल्लेखित है।

(9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।

(10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तो द्वारा आबद्ध होगा।

(11) इस अनुज्ञप्ति के लिये जारी विज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम तथा समय-समय पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश/निर्देश के उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्‌द की जा सकेगी।

जिला-.........................

2/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृा होगा।

छाीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 01 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-01.85/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-01.85.