राजभवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 29 फरवरी 2024
आदेश
क्रमांक एफ 1-1/2024/रास/निजी/यू-17.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 एवं (संशोधन अधिनियम, 2023) की धारा-17 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाध्यक्ष, श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, अभनपुर, रायपुर द्वारा डॉ. आर.व्ही. शुक्ला, सेवानिवृत्त प्राध्यापक (वनस्पति विज्ञान), सी.एम.डी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, अभनपुर, रायपुर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है।
2. डॉ. आर.व्ही. शुक्ला का कार्यकाल, उपलब्धियॉ तथा सेवा शर्ते उक्त अधिनियम एवं विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होगी।
हस्ता./-
(नीरू सिंह) विधि अधिकारी एवं उप-सचिव (प्रभारी) राजभवन छत्तीसगढ़.