गृह विभाग, सी-अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 फरवरी 2024
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-13/गृह-सी/2024.— इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 02-02-2024 द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम 1946 (1946 का अधि. XXV) की धारा 6 के साथ पठित सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1879 का क्र. X) की धारा 21 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ शासन, श्री सत्य प्रकाश भारती पुत्र-स्व. राजनाथ प्रसाद, निवासी-वार्ड 25, फौजी नगर, पुलिस थाना, जामुल, जिला-दुर्ग द्वारा श्री शम्सुज्जमा खान, निरीक्षक, प्रवर्तन, संपदा विभाग, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई के विरूद्ध अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने पर दिनांक 29-01-2024 को दायर परिवाद सं. CO1242024A0003 में लगाए गए अपराध के आरोप के आलोक में उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध करने और उक्त परिवाद/मामले से संबंधित तथ्यों से उत्पन्न किसी/किन्ही भी अन्य भी अन्य अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे करने हेतु अनुज्ञा प्रदान किया गया था। शाखा प्रमुख, सीबीआई/एसीबी, छत्तीसगढ़, माना, रायपुर के पत्र क्रमांक RC1242024A0001/CBI/ACB/CG/Raipur/309, Dt. 13-02-2024 के परिपेक्ष्य में उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।
संशोधन
श्री शम्सुज्जमा खान, कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक, पीएचडी, प्रवर्तन कार्यालय, संपदा विभाग, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई पढ़ा जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, उप-सचिव.