सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-2/2024/एक (1).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम (2) के सरल क्रमांक एक से संबंधित कॉलम क्रमांक 3. एवं 4. में क्रमशः विद्यमान प्रविष्टि ''तिरपन'' ''जनशिकायत निवारण विभाग'' के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ा जाये, अर्थात् :-
1. 2. 3. 4
अठ्ठावन सुशासन एवं अभिसरण विभाग उक्त नियमों की अनुसूची में,-
शीर्षक ''सन्तावन-अनुसूचित जाति विकास विभाग'' से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
''अठ्ठावन-सुशासन एवं अभिसरण विभाग''
(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :
1. बेहतर प्रशासन व जनता तक शासन के प्रयास पहुँचाने हेतु सुशासन की पहल व विचारधारा पर कार्य.
5. राज्य शासन के चिन्हांकित परियोजनाओं का पर्यवेक्षण. 6. योजनाओं एवं विभागीय गतिविधियों का अभिसरण. 7. नवाचार का उपयोग प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे-कार्यक्षमता, समीक्षा, क्रियान्वयन, मूल्यांकन में किया जाना एवं विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी द्वारा समाधान उपलब्ध कराना.
8. डिजिटल गवर्नेंस-प्रशासन के समस्त स्तरों पर डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करना.
9. प्रशिक्षण-शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रबंधन तथा क्रियान्वयन से संबंधित व्यक्तित्व विकास संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन.
10. राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र व गुड गवर्नेंस इन्डेक्स के अंतर्गत राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना. 11. पुरस्कार-मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्ठता पुरस्कार का प्रदाय. 12. सुशासन फेलोशिप-राज्य में सुशासन के अंतर्गत किये जाने वाली अभिनव पहल हेतु चयनित अशासकीय व्यक्तियों को सुशासन फैलोशिप का प्रदाय.
13. प्रशासनिक सुधार-संगठन और कार्य पद्धति. 14. विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित कर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा. 15. स्थानिक और क्षेत्रीय योजनाआें का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण.
(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :
1. सुशासन फैलोशिप नियम. 2. मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्ठता पुरस्कार का नियम.
(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :
1. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान. 2. छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग.
(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मंडल तथा निगम :
कुछ नहीं.
(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :
कुछ नहीं.
(ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवा नाम, यदि कोई हो, तथा विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :
कुछ नहीं.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.