आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 07-15/2023/32. - शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क की उपधारा (1) (क) के अन्तर्गत नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्राें में एक दिन प्रकाशित की गई थी :-
नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपांतरण
| क्र . | ग ्राम | खसरा क्रं. | कुल रकबा | नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 अनुसार भू उपयोग | अधिनियम की धारा 23-क (1) के खण्ड (ख) तहत् उपांतरण |
| 1. | सेरीखेडी | 680/127 | 9.308 हे. | कृषि | आवासीय |
2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विशेष आवासीय योजना हेतु है।
3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.