वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-35/2021/वाक/पांच (43).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, दिनांक 01-04-2024 से 31-03-2025 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात्ः-
अनुसूची
| अ.क्र. | माल का विवरण | छूट की सीमा |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | एविएशन टरबाईन फ्यूल | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए। |
2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2024
क्रमांक एफ 10-35/2021/वाक/पांच (43).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2021/वाक/पांच (43), दिनांक 15-03-2024 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 15th March 2024
NOTIFICATION
No. F 10-35/2021/CT/V(43) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15-B of Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3), for the period from 01-04-2024 to 31-03-2025, namely :-
SCHEDULE
| S. No. | Description of Goods | Extent of exemption |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Aviation Turbine Fuel | Partly, so as to reduce the rate of tax to 4 percent. |
2. This notification shall come into force with effect from date of issue.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MUKESH KUMAR BANSAL, Secretary.