खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-38/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ (भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यपालिक तृतीय श्रेेणी सेवा भर्ती) नियम, 2008 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम-8 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ड.) का लोप किया जाये।
2. नियम-19 में, शब्द ''दो'' के स्थान पर शब्द ''तीन'' प्रतिस्थापित किया जाये।
3. अनुसूची तीन के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (6) में, शब्द ''अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि'' के स्थान पर, शब्द ''अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि'' प्रतिस्थापित किया जाये। अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024 क्रमांक एफ 1-38/2007/XII.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-38/2007/XII, दिनांक 13 मार्च, 2024 का अंगे्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील कुमार जैन, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 13th March 2024
NOTIFICATION
No. F 1-38/2007/XII.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Class III Executive, Geology and Mining Service Recruitment) Rule, 2008, namely :-
AMENDMENT
In the said rules,-
1. Sub-clause (e) of clause (1) of Rule(8) shall be omitted.
2. In rule 19, for the words "two'', the word "three'' shall be substituted.
3. In column (6) of serial number 1 of Schedule-III, for the words "or diploma in Mining Engineering", the words "or Bachelor degree in Mining Engineering" shall be substituted.