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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

‘‘अधोसंरचना विकास शुल्क’’ अधिरोपित संबंधी

Published 20 March 2024

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
134
Notification no.
क्रमांक एफ 10-17/2024/वा.क.(आब.)/पांच(36)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-20.134
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-17/2024/वा.क.(आब.)/पांच(36). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 25 के खण्ड (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, प्रदेश में ''अधोसंरचना के निर्माण एवं उन्नयन'' हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) पर प्रति नग की निम्नानुसार दर से ''अधोसंरचना विकास शुल्क'' अधिरोपित करता है।
क्र. मदिरा का प्रकार मदिरा की धारण क्षमता ''अधोसंरचना विकास शुल्क'' (रूपये में)
1 देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन) बोतल (750 एम.एल.) 80
अद्धा (375 एम.एल.) 40
पाव (180 एम.एल.) 20
2 विदेशी मदिरा (स्प्रिट) 767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 120
767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 80
383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 40
191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 20
3 विदेशी मदिरा (माल्ट) 767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 20
383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। 10

2. अधिसूचना क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच (67), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02-05-2020, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच (25), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23-03-2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2020/वा.क. (आब.)/पांच (57), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18-07-2022 को दिनांक 01-04-2024 से निरसित किया जाता है।

3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2024 से प्रवृा होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, वििवश्शोेष्षा सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 20 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-20.134/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2024-03-20.134.