वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2024
अधिसूचना
| क्र. | मदिरा का प्रकार | मदिरा की धारण क्षमता | ''अधोसंरचना विकास शुल्क'' (रूपये में) |
| 1 | देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन) | बोतल (750 एम.एल.) | 80 |
| अद्धा (375 एम.एल.) | 40 | ||
| पाव (180 एम.एल.) | 20 | ||
| 2 | विदेशी मदिरा (स्प्रिट) | 767 मिलीलीटर से अन्यून किन्तु 1000 मिलीलीटर तक की धारिता वाली बोतल, मैग्नम बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 120 |
| 767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 80 | ||
| 383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 40 | ||
| 191 मिलीलीटर से कम किन्तु 142 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, निप बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 20 | ||
| 3 | विदेशी मदिरा (माल्ट) | 767 मिलीलीटर से कम किन्तु 495 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, क्वार्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 20 |
| 383 मिलीलीटर से कम किन्तु 246 मिलीलीटर से अन्यून धारिता वाली बोतल, पिन्ट बोतल के रूप में वर्गीकृत होगी। | 10 |
2. अधिसूचना क्रमांक एफ 3-30/2020/वा.क.(आब.)/पांच (67), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02-05-2020, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-24/2021/वा.क.(आब.)/पांच (25), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23-03-2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2020/वा.क. (आब.)/पांच (57), नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18-07-2022 को दिनांक 01-04-2024 से निरसित किया जाता है।
3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2024 से प्रवृा होगा।